किडनी पेशेंट टीचर के ट्रांसफर पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, वायरल हुआ था मार्मिक वीडियो
बिलासपुर। बिलासपुर में दिव्यांग और किडनी पेशेंट टीचर के ट्रांसफर आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही शासन को उनका ट्रांसफर आदेश निरस्त करने पांच सप्ताह में पुनर्विचार करने का आदेश दिया है। केस की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इस तरह से नियम विरुद्ध तबादला आदेश जारी करने पर चिंता भी जताई है। दैनिकभास्कर ने भी किडनी पेशेंट टीचर के डायलिसिस बेड से जारी VIDEO को प्रमुखताा से दिखाया था। इसके बाद हाईकोर्ट के जस्टिस पीपी साहू ने भी इसे गंभीरता से लिया।
27 खोली निवासी राजेंद्र शर्मा 70% दिव्यांग होने के साथ ही कई तरह की बीमारी से ग्रसित हैं। उनकी पोस्टिंग शासकीय बॉयज स्कूल सरकंडा में है। बीमार होने के बाद भी टीचर राजेंद्र शर्मा लगातार स्कूल जा रहे हैं। यहां तक किडनी खराब होने के बाद भी उन्होंने स्कूल जाना बंद नहीं किया। स्कूल टाइमिंग के बाद ही वे अपना इलाज कराते हैं। बावजूद इसके शासन ने उनका तबादला जांजगीर-चांपा जिले में कर दिया, जहां उनके इलाज की कोई सुविधा ही नहीं है। ऐसे में उनके सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है।
अपने स्थानांतरण आदेश को चुनौती देते हुए टीचर राजेंद्र शर्मा ने एडवोकेट हर्षल चौहान के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। तब कोर्ट ने स्थानांतरण आदेश को निरस्त करने पर पांच सप्ताह के भीतर पुनर्विचार करने का आदेश दिया है। तब तक उनके ट्रांसफर पर रोक लगा दी है।