सहायक शिक्षक के स्थानांतरण पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, ये है वजह
बिलासपुर। पद रिक्त नहीं होने के बावजूद नियमों के विपरीत किए गए सहायक शिक्षक के स्थानांतरण पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोरिया जिले के भरतपुर ब्लॉक की प्राथमिक शाला से सहायक शिक्षक रजनीश मिश्रा का स्थानांतरण मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के किंदामुड़ी प्राथमिक शाला में कर दिया गया था। जिस स्कूल में तबादला किया गया, वहां पर कोई पद रिक्त नहीं था।
इस आदेश के विरुद्ध याचिका पेश करते हुए शिक्षक के अधिवक्ता की ओर से बताया गया कि राज्य सरकार की तबादला नीति में स्पष्ट उल्लेख है कि तबादला आदेश तब स्वमेव निरस्त हो जाएगा, जब नए स्थान पर कोई पद रिक्त ना हो। इसके अलावा नियमानुसार तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों का स्थानांतरण जिले से बाहर नहीं किया जा सकता। जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए शिक्षा विभाग के आदेश पर रोक लगा दी है।