छत्तीसगढ़

चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज में भर्ती पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Nilmani Pal
17 Feb 2022 11:54 AM GMT
चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज में भर्ती पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
x

भिलाई/बिलासपुर। चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज में भर्ती पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, कोर्ट ने यह फैसला पूर्व कर्मचारी संघ की याचिका पर सुनाया है और स्टे लगा दिया है। यहां नर्सिंग के 176 पदों पर वेकेंसी निकाली गई थी।

वहीं बिलासपुर हाईकोर्ट ने चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज मामले को निराकृत करते हुए शासन को निर्देश दिय है कि 1 साल के अंदर तमाम कमियों को सरकार दूर करें। मामले में MCI ने कहा है कि सरकार कमियों को दूर कर अप्रूवल के लिए आवेदन दे तो MCI सहयोग करेगा।


Next Story