ग्रामीणों की याचिका पर छुट्टी के दिन हुई हाईकोर्ट में सुनवाई, जानें क्या है पूरा मामला
बिलासपुर। बिलासपुर हाईकोर्ट ने 14 फरियादी ग्रामीणों की याचिका पर अवकाश के दिन अदालत लगाई हैं। हाईकोर्ट ने शनिवार को अवकाश के दिन ग्रामीणों की याचिका पर सुनवाई की, और सारंगढ़ के चंदई ग्राम में बरसों से छोटे झाड़ के जंगल में रह रहे ग्रामीणों को बेदखल करने पर अंतरिम राहत देते हुए, अगले बुधवार तक किसी भी को हटाने की कार्रवाई पर रोक लगा दिया है।
दरअसल, सारंगढ़ तहसील के चंदई ग्राम में दुर्गा प्रसाद साहू और अन्य तेरह लोग करीब 30 सालों से छोटे झाड़ के वन में रह रहे हैं। सारंगढ़ तहसीलदार ने 11 मई 2022 को इन सबको शो काज नोटिस जारी कर अदालत बुलाया। इस मामले में बाद में 12 जुलाई को एक बेदखली वारंट जारी हो गया। ग्रामीणों ने तत्काल अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर अर्जेंट याचिका लगवाई । इस मामले में शनिवार शाम साढ़े पांच बजे जस्टिस पी. सेम कोशी ने अवकाश होने के बाद भी सुनवाई की। उन्होंने कहा कि भरी बारिश में प्रशासन कैसे लोगों को बेदखल कर सकता है। इसके साथ ही बेदखली की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। साथ ही याचिकाकर्ताओं को बुधवार तक अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने कहा है।