सौम्या चौरसिया मामले में सुनवाई मंगलवार को, जानिए वकील ने क्या हुआ?
बिलासपुर। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी सौम्या चौरसिया को फिलहाल राहत नहीं मिली है। पिछले 3 तारीखों में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं हो पाई है। अब अगली सुनवाई 11 अप्रैल को होने वाली है।
उल्लेखनीय है कि ईडी ने कोयला लेवी वसूली को लेकर कुछ कोयला व्यापारियों और अधिकारियों के घर छापा मारा था। छापामार कार्रवाई के बाद चौरसिया को भी गिरफ्तार किया गया जो उस समय मुख्यमंत्री कार्यालय में उपसचिव थीं। गिरफ्तारी के बाद से ही वे सेंट्रल जेल रायपुर में बंद हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और सिद्धार्थ अग्रवाल ने पिछली सुनवाई के दौरान तर्क दिया गया था कि सौम्या के ठिकानों पर ईडी ने तीन बार छापे मारे, बैंक लॉकर और बैंक खातों की जांच की गई लेकिन ईडी को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ईडी के मामले में उन्हें जमानत दी जानी है जो महिला, वृद्ध या अवश्य वयस्क हैं। चौरसिया के पास से कोई रकम बरामद नहीं हुई है।
ईडी की ओर से गुरुवार को जमानत के विरोध में तर्क पूरे हो गए। उसकी ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और अधिवक्ता डॉ सौरभ पांडे ने कहा कि डायरी में एंट्री की गई तारीख और निवेश की तारीख आपस में मिल रही है। स्वतंत्र जांच से यह स्थापित भी हुआ है। निवेश, विक्रय पत्र अनुबंध आदि का भी ईडी ने जिक्र किया है। अब मंगलवार को चौरसिया का पक्ष उनके वकील रखेंगे।