छत्तीसगढ़

नेशनल हाइवे पर दुर्घटना मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई, NHAI ने दो दिन का मांगा समय

Harrison
23 Jan 2025 5:47 PM GMT
नेशनल हाइवे पर दुर्घटना मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई, NHAI ने दो दिन का मांगा समय
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छग
बिलासपुर। उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर होने वाले दुर्घटनाओं पर संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के रूप में सुनवाई जारी रखी है. हाईकोर्ट लगातार इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहा है. वहीं गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविन्द्र कुमार अग्रवाल की युगलपीठ में सुनवाई हुई, जिसमें पूर्व आदेश के परिपालन को लेकर कर पूछा गया. इस पर राष्ट्रीय राजमार्ग का पक्ष रखने वाले NHAI के अधिवक्ता ने हलफनामा पेश करने दो दिन का अतिरिक्त समय मांगा. बेंच ने सुनवाई के लिए अगले सप्ताह की तारीख निर्धारित की है.
दरअसल अपने पूर्व आदेश में डिवीजन बेंच ने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसने NH-130 का निर्माण किया है, को नियमित अंतराल पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए अपनी ओर से सभी सावधानियां बरतनी चाहिए. वहीं अन्य राज्यों की तरह रोडमैप तैयार करने का आदेश दिया है. इस मामले में क्षेत्रीय निदेशक, एनएचएआई, रायपुर को अपना व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन एनएचआई के क्षेत्रीय निदेशक ने अपरिहार्य कारणों से अपने अधिवक्ता के माध्यम से 2 दिन का समय मांगा है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है.
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