हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को फटकार, उपभोक्ता आयोग ने पीड़ित को दिलाया न्याय
बिलासपुर। कोरोना महामारी के दौरान कोविड-19 उपचार खर्चों के दावों को खारिज करने पर उपभोक्ता आयोग ने स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी को कड़ी फटकार लगाई है। उपभोक्ता आयोग के समक्ष पेश याचिका की सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी ने तर्क दिया कि कोरोना महामारी के दौरान याचिकाकर्ताओं ने बीमा तो लिया था, लेकिन सामान्य लक्षण होने के बावजूद वे अस्पताल में भर्ती हो गए।
बीमा कंपनी ने कहा कि इनका उपचार घर पर भी संभव था। बीमा कंपनी के इस तर्क को सुनने के बाद उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष आनंद कुमार सिंघल और सदस्य पूर्णिमा सिंह व आलोक कुमार पांडेय ने स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी को फटकार लगाते हुए कहा कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने ऐसा कोई परिपत्र जारी नहीं किया कि कोरोना संक्रमण के हल्के लक्षण होने पर अस्पताल में भर्ती होना अनिवार्य नहीं है। मरीज को अस्पताल में भर्ती करने का निर्णय चिकित्सक की विशेषज्ञता पर आधारित होना चाहिए।
उपभोक्ता आयोग ने तीनों मामलों में आदेश दिया कि याचिकाकर्ताओं को उपचार व्यय के साथ-साथ मानसिक कष्ट के लिए 15 हजार रुपये और वाद व्यय के रूप में पांच हजार रुपये अलग से भुगतान किया जाए। सभी दावों का भुगतान 45 दिनों के भीतर करना होगा।