मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए दिशा निर्देश
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की संचालक डॉ. प्रियंका शुक्ला द्वारा सभी जिलों के कलेक्टरों तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को परिपत्र जारी कर इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने कहा गया है। परिपत्र में सभी गर्भवती महिलाओं का प्रथम त्रैमास में पंजीयन, गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व जांच, विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण, उच्च जोखिम गर्भावस्था की पहचान एवं प्रबंधन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कलेक्टरों को जिला स्तर पर इन दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन की समीक्षा करने और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के मध्य कुपोषित, गंभीर कुपोषित उच्च जोखिम वाली महिलाओं के संबंध में आवश्यक समन्वय स्थापित कर ऐसी महिलाओं का सुपोषण सुनिश्चित करने हेतु आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने कहा है। विभाग ने प्रत्येक गर्भवती महिला को विभिन्न विभागों द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि को समय से उपलब्ध कराए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने तथा चिन्हांकित स्वास्थ्य संस्थाओं में आपातकालीन प्रसूति देखभाल, सी- सेक्शन और ब्लड-ट्रांसफ्यूजन (Emergency Obstetric Care, C-section and Blood Transfusion) की सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था करने के लिए निर्देशित किया है।