छत्तीसगढ़

निगम कर्मी के ट्रांसफर पर HC ने लगाई रोक

Nilmani Pal
10 Oct 2024 2:00 AM GMT
निगम कर्मी के ट्रांसफर पर HC ने लगाई रोक
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छग

बिलासपुर। नगरपालिका बेमेतरा में तृतीय वर्ग कर्मचारी योगेंद्र साहू ने अधिवक्ता संदीप दुबे के जरिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर कर तबादला आदेश को चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई जस्टिस पीपी साहू के सिंगल बेंच में हुई। जस्टिस साहू ने अपने फैसले में लिखा है कि यदि सेवा की अनिवार्यता तत्काल नहीं है तो तबादला आदेश जारी करने से पहले राज्य शासन के अफसरों को मानवीय पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। जरूरी टिप्पणी के साथ कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए तबादला आदेश पर रोक लगा दी है।

राज्य शासन ने 12 सितंबर 2023 को आदेश जारी कर याचिकाकर्ता जो सहायक ग्रेड तीन के पद पर कार्यरत है,नगर पालिका परिषद बेमेतरा से नगर पालिका परिषद कुम्हारी स्थानांतरित कर दिया था। मामले की सुनवाई जस्टिस पीपी साहू की सिंगल बेंच में हुई। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता संदीप दुबे ने कोर्ट को बताया कि राज्य शासन का स्थानांतरण का आदेश 12 सितंबर 2023 का है, लेकिन याचिकाकर्ता को 21 अगस्त 2024 से पहले इसकी तामील नहीं कराई गई। याचिकाकर्ता कम वेतन वाला कर्मचारी है।

उसकी सबसे बड़ी बेटी कालेज में पढ़ रही है। दूसरी बेटी कक्षा 10 वीं की पढ़ाई कर रही है, जो एक बोर्ड परीक्षा है। छोटी बेटी कक्षा चौथी में पढ़ रही है। याचिकाकर्ता को बेटियों के शैक्षणिक सत्र के बीच में स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया है, जो उसकी बेटियों की पढ़ाई को प्रभावित करेगा, क्योंकि इस स्तर पर जब शैक्षणिक सत्र के लगभग पांच महीने पूरे हो चुके हैं, तो उनके लिए उनके लिए स्कूल/कालेज में दाखिला लेना संभव नहीं होगा। इसलिए स्थानांतरित करने के आदेश पर रोक लगाई जाए।

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