छत्तीसगढ़

HC के आदेश को नहीं माना, अपर मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस

Nilmani Pal
8 Sep 2024 6:17 AM GMT
HC के आदेश को नहीं माना, अपर मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस
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बिलासपुर bilaspur news। वन सेवा परीक्षा के पैदल चाल परीक्षण में हुई भारी गड़बड़ी के बाद नियुक्ति दिए जाने के आदेश को नहीं माने जाने पर हाई कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव को अदालत की अवमानना पर नोटिस थमाया है. Forest Service Exam

राज्य वन सेवा परीक्षा में चयनित एसीएफ एवं रेंजर उम्मीदवारों को नियुक्ति पूर्व पैदल चाल कराया गया था, जिसमें 4 घंटे में 26 किमी की दूरी पूरी करनी थी. लेकिन देखा गया कि आयोजन स्थल में भारी अव्यवस्था के बीच कई उम्मीदवार तय दूरी 4 घंटे कुछ मिनट में पूरी तो कर चुके थे.

वन मंत्री केदार कश्यप ने अभ्यर्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सभी प्रभावित उम्मीदवारों की नियुक्ति प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति दी थी. इस निर्णय के विरुद्ध प्रतिक्षा सूची के उम्मीदवार योगेश बघेल, मधुसूदन मौर्य, नीतीश ओगरे, घनश्याम ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिसकी सुनवाई के बाद 8 मई को कोर्ट ने सरकार के निर्णय को सही ठहराते हुए कहा कि पैदल चाल रेंजर भर्ती के लिए अनिवार्य अहर्ता नहीं है, तथा चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति दिए जाने का आदेश दिया.

इस आदेश के विपरीत अपर मुख्य सचिव ने पूर्व में जारी सारे आदेशों को ताक पर रख कर चयनित उम्मीद्वारों को नियुक्ति न दे कर प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवारों को मौका देने का निर्णय ले लिया, जिससे हाई कोर्ट ने 8 अगस्त को अपर मुख्य सचिव को कोर्ट की अवमानना का नोटिस थमा दिया. इसके साथ ही कोर्ट ने पूर्व में पेश याचिका वापस लेने भी कहा, जिससे योगेश बघेल व अन्य ने 9 अगस्त को याचिका वापस ले ली.

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