छत्तीसगढ़

HC ने CGPSC को दिए निर्देश, RTI के तहत दें मुख्य परीक्षा 2005 की सभी आंसर शीट

Nilmani Pal
11 Sep 2024 8:30 AM GMT
HC ने CGPSC को दिए निर्देश, RTI के तहत दें मुख्य परीक्षा 2005 की सभी आंसर शीट
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बिलासपुर bilaspur news। वर्ष 2005 में ली गई मुख्य परीक्षा PSC Mains Exam 2005 के सातों विषयों की आंसर शीट पीएससी को आरटीआई के तहत देनी होगी. हाईकोर्ट के जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच ने पीएससी की याचिका यह कहते हुए निराकृत कर दी है. कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अनुसार याचिकाकर्ता आरटीआई में आंसर शीट हासिल करने की पात्रता रखता है.

chhattisgarh news बता दें, कि दुर्ग निवासी प्रवीण चंद्र श्रीवास्तव ने पीएससी की वर्ष 2005 में परीक्षा दी थी. उन्होंने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत मुख्य परीक्षा की आंसर शीट की कॉपी देने की मांग की थी. पीएससी के जनसूचना अधिकारी ने उनकी अर्जी खारिज कर दी थी. इसके बाद राज्य सूचना आयोग में अपील की. आयोग ने वर्ष 2015 में पीएससी को आंसरशीट देने को कहा. पीएससी ने वर्ष 2015 में ही हाईकोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी. परीक्षार्थी प्रवीण चंद्र श्रीवास्तव की तरफ से एडवोकेट गौरव सिंघल ने पैरवी की.

मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा, कि परीक्षार्थी आंसर शीट की कॉपी प्राप्त करने का हकदार है. राज्य सूचना आयोग के आदेश के अनुसार पीएससी मुख्य परीक्षा 2005 के वैकल्पिक विषयों लोक प्रशासन और मानव विज्ञान के सभी सात प्रश्नपत्रों की आंसरशीट दे. कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा कई मामलों में दिए गए निर्णयों का हवाला देते हुए आंसरशीट की कॉपी देने के निर्देश दिया और याचिका निराकृत कर दी है.


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