रायपुर। प्राणघातक हमला करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. जानकारी के मुताबिक प्रार्थी रूपनारायण वर्मा पिता रामअवतार वर्मा उम्र 28 वर्ष सा. बजरंग नगर गोगांव गुढियारी अपने साला सुरेश कुमार वर्मा के साथ घर में बैठा था उसी समय धर्मेन्द्र साहू घर के सामने आकर 200 रूपये की मांग किया, नही देने पर गाली गलौच धमकी देने लगा, कुछ समय बाद धर्मेन्द्र साहू अपने साथी के साथ आया और घर में ईंट पत्थर फेंकने लगा धर्मेन्द्र साहू आंगनबाडी के पीछे प्रार्थी के भाई विरेन्द्र वर्मा को गंदी गंदी गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देते हुए अपने पास रखे धारदार वस्तु से दाहिने हाथ भुजा एवं दांत से बांये उंगली को कांट दिया।
प्रार्थी का भाई शुभम वर्मा बीच बचाव करने आया तो धर्मेन्द्र ने बांये कंधे में एवं बांये हाथ में मारकर चोंट पहुुंचाया। घटना के बाद धमेन्द्र और उसका साथी वहां से भाग गये। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अप.क्र. 222/2022 धारा 294,506बी,323,34 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया, विवेचना दौरान त्वरीत कार्यवाही कर आरोपी धर्मेन्द्र साहू से मेमोरेण्डम लिया गया जो धारदार चाकू से मारपीट करना बताया। घटना स्थल से धारदार चाकू बरामद कर प्रकरण में धारा 25, 27 आम्र्स एक्ट जोडकर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।