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छत्तीसगढ़। रायपुर कलेक्टर ने क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए कड़े निर्देश जारी किया है. आदेशानुसार कार्यक्रम का वीडियोग्राफी करना अनिवार्य है।
- कार्यक्रम का आयोजन खुले एवं सार्वजनिक स्थान में न किया जाये।
- कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार के जुलूस, सभा, रैली, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जावे।
- कार्यक्रम स्थल की क्षमता का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 200 व्यक्ति ही सम्मिलित हो सकेगें ।
- कार्यकम का आयोजन रात्रि 12.30 बजे तक समाप्त किया जावे।
- बिना अनुमति के कार्यक्रम का आयोजन न किया जाये।
- छोटे बच्चों एवं अधिक उम्र के बुजुर्ग व्यक्तियों को आयोजन में शामिल न किया जाये।
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