छत्तीसगढ़

लू से बचाव हेतु दिशा निर्देश जारी

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26 April 2022 5:55 AM GMT
लू से बचाव हेतु दिशा निर्देश जारी
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दंतेवाड़ा: कलेक्टर दीपक सोनी द्वारा राज्य शासन द्वारा जारी लू से बचाव के संबंध में जारी दिशा निर्देशो के परिप्रेक्ष्य में समस्त विभागों को लू से बचाव हेतु निर्देश जारी किए हैं। वर्तमान में Covid-19 संक्रमण से जनसमुदाय के बचाव हेतु समस्त शासकीय अमला विशेषकर स्वास्थ्यकर्मी पूरी क्षमता से अपने कार्यों में लगे हुए है तथा यह कार्य सर्वाेच्च प्राथमिकता का है। लू ( तापघात) से प्रभावितों को अस्पतालों में जाने से स्वास्थ्य सेवा पर अतिरिक्त दबाव आएगा तथा Covid-19 संक्रमण बचाव कार्य प्रभावित होगा। अतः अत्यंत आवश्यक है कि लू ( तापघात) से प्राभावितो की संख्या को सीमित करने के सभी प्रयास किये जाएँ। लू ( तापघात) प्रबंधन कार्य से सबंधित समस्त विभागों तथा जिला प्राधिकरणों को यह सुझाव दिया गया है कि मई-जून 2022 के मध्य संभावित लू के प्रकोप को गंभीरता से लेते हुये इससे होने वाली क्षति को कम करने हेतु विभागीय एवं जिला स्तर पर आवश्यक कदम उठाए जाये। Covid-19 संक्रमण के नियंत्रण हेतु जनसमुदाय को दी जाने वाली जानकारी के साथ ही लू से बचाव की जानकारी भी विभिन्न प्रचार माध्यम से दी जाये। Covid-19 संक्रमण के नियंत्रण में सलग्न समस्त शासकीय तथा गैर-शासकीय अमले पर लू के प्रभाव को न्यूनतम करने हेतु समस्त प्रयास किये जाए। उन्हें दिये जाने वाले किट में ओ आर एस तथा लू से बचाव हेतु अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जाये। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा प्रतिदिन जारी की जाने वाली चेतावनी को स्थानीय समाचार पत्र केबल टी.वी. तथा अन्य साधनों से जनसामान्य तथा सभी संबंधित विभागों तक भेजने की व्यवस्था की जाये। जनसामान्य द्वारा लू से बचाव हेतु अपनाई जाने वाली सावधानियों से संबंधित सुझाव का प्रचार प्रसार होर्डिंग तथा मीडिया के अन्य साधनो से किए जाने की व्यवस्था की जाये। इस कार्य में स्थानीय स्वयंसेवी संगठनों की सहायता ली जा सकती है। लू से जनसामान्य के बचाव हेतु संबंधित विभागों, स्वयसेवी संगठनों व्यापारिक/औद्योगिक संगठनो आदि के समन्वय में स्थानीय स्तर पर योजना तैयार की जाये। जिले के समस्त बोर्डर पॉइट पर लू से बचाव हेतु पर्याप्त छायादार स्थल (शेड) की व्यवस्था के जाये ताकि जनसामान्य इन स्थलों पर लू से अपना बचाव कर पाएँ। इन स्थलों पर शीतल जल की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जावे। प्राथमिक उपचार हेतु फस्ट ऐड बॉक्स भी रखा जाये तथा इसके उपयोग से संबंधित आवश्यक निर्देश लिखे जाएँ तथा ओ.आर.एस, ग्लूकोस तथा लू से बचाव हेतु अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जाये। नगरीय प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि सार्वजनिक स्थलों जैसे बाजारों, प्रमुख कार्यालय आदि में लू से बचाव हेतु पर्याप्त छायादार स्थल (शेड) की व्यवस्था की जाए ताकि जनसामान्य इन स्थलों पर लू से अपना बचाव कर पाएँ। आवश्यकतानुसार इन स्थलों को शीतल रखने की व्यवस्था भी की जाये। इन चिन्हित स्थलों पर लू से बचाव के प्राथमिक उपचार हेतु फस्ट ऐड बॉक्स भी रखा जाये तथा इसके उपयोग से संबंधित आवश्यक निर्देश लिखे जाएँ। इन चिन्हित स्थलों पर शीतल जल की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जावे। यह भी सुनिश्चित किया जावे की पेय जल स्त्रोत में पीने हेतु पर्याप्त जल उपलब्ध हो। इस कार्य की निगरानी हेतु नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत के कर्मियों की क्षेत्रवार जिम्मेदारी निर्धारित की जावे। इन चिन्हित स्थलों पर लू से बचाव से संबंधित जन सामान्य हेतु आवश्यक निर्देश/सुझाव के बैनर लगाए जाएँ। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से अपेक्षा की गई है कि श्रमिकों पर लू के प्रभाव को न्यूनतम करने हेतु समस्त प्रयास किए जाएँ तथा कार्यस्थल पर छाया एवं शीतल जल सुनिश्चित किया जाये। पंचायत भवनों में लू से बचाव के उपायों से संबंधित प्रचार-प्रसार की जावे लू से प्रभावित होने पर प्राथमिक उपचार हेतु प्राथमिक उपचार बॉक्स की पर्याप्त संख्या तथा पंचायत भवन में इसकी उचित स्थान पर उपलब्धता सुनिश्चित की जाये। श्रमिकों को लू से बचाव संबंधी आवश्यक जानकारी उपलब्ध की जाये। समस्त शासकीय अस्पतालों में लू से बचाव के इलाज हेतु विशिष्ट कार्य योजना बनाए जाने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किये जावें तथा Rapid Medical टीम का गठन समस्त जिलों में की जाये। लू से बचाव हेतु जनसामान्य द्वारा अपनाए जाने वाले उपाय से संबंधित सुझाव को जिले के सभी अस्पतालों के बाहर लिखा जाए। लू से पीड़ित मरीजों की चिकित्सा हेतु आवश्यक दवाइयाँ, भंडार आदि की उपलब्धता सभी शासकीय चिकित्सालयों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आशा कार्यकर्ता के पास सुनिश्चित की जावे। विशेषकर ओ. आर.एस. घोल, लू से उपचार हेतु अन्य दवाइयाँ आदि का पर्याप्त भंडारण रखने के निर्देश दिये जावे। लू से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ने की स्थिति में अतिरिक्त अमले की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे। लू से पीड़ित रोगियों के चिकित्सा हेतु जिला चिकित्सालय तथा सिविल चिकित्सालय में अलग चिकित्सा वार्ड की व्यवस्था की जावे। बहू-उद्देशीय कार्यकताओं (Multipurpose work) आशा कार्यकर्ताओं तथा आशा पर्यवेक्षक को स्थानीय स्तर पर लू से ग्रसित मरीजों की जानकारी प्राप्त करने, उनके समुचित इलाज को सुनिश्चित करने तथा इसकी जानकारी खड चिकित्सा अधिकारी को प्रदान करने के निर्देश दिये जाये। सार्वजनिक स्थलों पर एम्बुलेन्स/108 को विशेषकर दोपहर में तैयारी की स्थिति में रखा जाये ताकि किसी व्यक्ति को लू लगने पर उसे तत्काल चिकित्सकीय सहायता प्रदान की जा सके। निर्धारित प्रारूप में प्रत्येक जिले से Daily Report of Heat Stroke प्रेषित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाये। वन विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि -वनों के अन्दर Heat hot Spot को चिन्हित किया जावे तथा इन स्थलों के समीप पशु पक्षियों हेतु पर्याप्त जल की व्यवस्था की जाये। सार्वजनिक स्थलों में पर्याप्त वृक्षारोपण सुनिश्चित की जाये। वन-अग्नि को रोकने हेतु लगातार निगरानी सुनिश्चित की जाये। श्रम विभाग से अपेक्षित कार्य-औद्योगिक एवं अन्य क्षेत्रों के कामगारों को लू से बचाव संबंधी आवश्यक जानकारी उपलब्ध की जाये तथा उनके नियमित स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था की जाये। उद्योगों एवं अन्य क्षेत्रों के प्रबंधकों को श्रमिकों पर लू के प्रभाव को न्यूनतम करने हेतु समस्त प्रयास करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी की जावे। खेतो. बाजारों, उद्योगों, भवन निर्माण में कार्यरत श्रमिकों के कार्य स्थल पर शीतल जल, आइस पैक एवं आपात स्थिति हेतु पर्याप्त शेड की सुनिश्चिता हेतु सबंधित को आवश्यक निर्देश दिये जाएं। स्कूल शिक्षा विभाग से अपेक्षित कार्य- शैक्षणिक संस्थाओं में छायादार स्थानों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये तथा क्लास रूम को शीतल रखने की व्यवस्था की जावे। लू से प्रभावित होने पर प्राथमिक उपचार हेतु प्राथमिक उपचार बॉक्स की पर्याप्त संख्या तथा विद्यालय में इसके उचित स्थान पर उपलब्धता सुनिश्चित की जाये। शीतल पेयजल की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित की जाये। पेयजल स्त्रोत के आस-पास सफाई एवं स्वच्छता सुनिश्चित की जाये। जिले के सभी प्रमुख आपातकालीन सेवा प्रदान करने वाले संस्थाओं/विभागों का संपर्क न का विवरण विद्यालय में रखने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। गंभीर रूप से लू से प्रभावित होने वाले विद्यार्थियों को अस्पताल पहुंचाने हेतु वाहन की व्यवस्था तथा इस कार्य हेतु विद्यालय के जिम्मेदार शिक्षक का नामांकन किया जावे। शैक्षणिक संस्थाओं में विद्यार्थियों हेतु लू से बचाव से संबंधित आवश्यक निर्देश/सुझाव के बैनर लगाए जाएँ। समाज कल्याण विभाग से अपेक्षित कार्य-वैसे स्थलों को चिन्हित किया जाये जहाँ बेघर एवं शारीरिक रूप से कमजोर एवं निःशक्तजन अधिक संख्या में रहते हो तथा उन जगहों पर शीतल जल तथा छाया की व्यवस्था की जाये। ऐसे लोगो के लू से प्रभावित होने की स्थिति में इन्हें तत्काल चिकित्सालय पहुँचाने हेतु आवश्यक व्यवस्था की जाये। पर्यटन विभाग से अपेक्षित कार्य- पर्यटकों हेतु लू सबंधी चेतावनी जारी करने की व्यवस्था की जाये। समस्त दर्शनीय एवं धार्मिक स्थलों में पर्याप्त छाया तथा शीतल जल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। परिवहन विभाग से अपेक्षित कार्य-बस स्टैण्ड आदि सार्वजनिक वाहन स्थलों पर फस्ट-एड बॉक्स की व्यवस्था पर्याप्त छाया की व्यवस्था तथा शीतल जल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। पशु-पालन विभाग से अपेक्षित कार्य-पशुओं को लू से बचाव हेतु विभागीय योजना बनाई जावे तथा गौपालको/पशुपालकों को पशुओं को लू से बचाव संबंधी जानकारी प्रदान करने हेतु जनजागृति कार्यक्रमों का आयोजन करने हेतु मैदानी स्तर के कर्मचारियों को निर्देशित की जावे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से अपेक्षित कार्य-राज्य में लू की स्थिति में निगरानी हेतु Dash board/Interface तैयार की जाये तथा इससे लू संबंधित चेतावनी भेजने की व्यवस्था की जाये। छत्तीसगढ़ राजस्व एवं आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनसामान्य के लू (तापघात) से बचाव हेतु एक जन-जागृति प्रचार सामग्री तैयार कर URL: http: //sdma.cg.gov.in/Heatwave Plan.pdf उपलब्ध कराई गई है। कृपया इस प्रचार सामग्री को जिले की सभी नगरपालिकाओं, नगर परिषद/नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, विद्यालयों तथा सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित कर राज्य में जनसामान्य के लू (तापघात) से बचाव हेतु आवश्यक कार्यवाही करते हुये की गई कार्यवाही की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।



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