छत्तीसगढ़

खाद्यान्नों के परिवहन, भण्डारण, वितरण, लोडिंग, अनलोडिंग के लिए दिशा निर्देश, गरियाबंद कलेक्टर ने जारी की आदेश

Kunti Dhruw
17 April 2021 11:05 AM GMT
खाद्यान्नों के परिवहन, भण्डारण, वितरण, लोडिंग, अनलोडिंग के लिए दिशा निर्देश, गरियाबंद कलेक्टर ने जारी की आदेश
x
कोरोना से जंग

जनता से रिश्ता वेबडेस्क: गरियाबंद। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी निलेशकुमार क्षीरसागर ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत हितग्राहियों को खाद्यान्न एवं अन्य वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये खाद्यान्नों के परिवहन, भण्डारण, वितरण, लोडिंग, अनलोडिंग एवं उससे संबंधित सहायक गतिविधियाँ के लिए दिशा निर्देश जारी किये है। आदेश में शासकीय उचित मूल्य दुकानें/भण्डारण/भण्डारगृह एवं उसमें प्रयुक्त वैयक्तिकों का संचालन सम्मिलित है। गरियाबंद जिले में नागरिक आपूर्ति निगम के गरियाबंद/राजिम/मैनपुर/ देवभोग प्रदाय केन्द्र स्थित राज्य भण्डारगृह निगम गोदामों से जिले की उचित मूल्य दुकानों में माह अप्रैल 2021 का शेष एवं मई 2021 का आबंटन का पूर्व भण्डारण निर्धारित समय-सीमा पर पूर्ण किया जाना है। भण्डारण के दौरान गोदामों में मास्क/साबुन/सेनेटाईजर की पूर्ण व्यवस्था भण्डारगृह निगम द्वारा की जावेगी।

उचित मूल्य दुकानों से खाद्यान्न वितरण के लिये भौगोलिक क्षेत्र जैसे वार्ड/मोहल्ला/ग्रामवार हितग्राहियों को टोकन जारी कर नियंत्रित तरीके से राशन वितरण किया जावे। शासकीय उचित मूल्य की दुकान के संचालन के समय दुकान के सामने रस्सी/बांस-बल्ली का घेरा लगाना आवश्यक होगा। दुकान संचालक को वितरण के समय हितग्राहियों के मास्क एवं सेनेटाईजर का उपयोग करना आवश्यक होगा तथा क्रेता को भी मास्क का उपयोग के साथ ही साथ 02 गज की दूरी बनाये रखना अनिवार्य होगा। शासकीय उचित मूल्य की दुकान के सामने क्रेताओं के लिये चुने का घेरा कराना आवश्यक होगा। शासन द्वारा जारी कोविड-19 के समस्त दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा। उपरोक्तानुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आने वाले सभी प्रतिष्ठानों यथा भण्डारण गृहों में सामाजिक दूरी का अनुपालन करते हुए कार्य संपादित किया जावे। उपरोक्त आदेश का कड़ाई से पालन करना होगा। निर्देशों का उल्लघंन किये जाने की स्थिति में कठोर कार्यवाही की जायेगी। जिसकी जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की होगी।


Next Story