छत्तीसगढ़

Guideline Breaking: छत्तीसगढ़ के इस जिले में अनुमति प्राप्त गतिविधियों का संचालन सुबह 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक...कलेक्टर ने जारी किया संशोधित आदेश

Admin2
8 Jan 2021 11:12 AM GMT
Guideline Breaking: छत्तीसगढ़ के इस जिले में अनुमति प्राप्त गतिविधियों का संचालन सुबह 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक...कलेक्टर ने जारी किया संशोधित आदेश
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छत्तीसगढ़। रायगढ़ कलेक्टर भीम सिंह ने कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुये 21 नवम्बर 2020 को जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये रायगढ़ जिले में अनुमति प्राप्त समस्त प्रकार की गतिविधियों का संचालन प्रात: 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक संचालन की अनुमति दी है। होटल/रेस्टोरेंट के संचालन का समय पूर्ववत रात्रि 10 बजे तक रहेगा, किसी भी स्थिति में रात्रि 10 बजे के पश्चात संचालन करते पाये जाने पर संबंधित होटल/रेस्टोरेंट संचालनकर्ता के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, महामारी एक्ट के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। शेष शर्तें एवं निर्देश पूर्ववत जारी आदेश के अनुसार यथावत रहेंगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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