छत्तीसगढ़

कोर्ट से फरार कैदी के मामले में गार्ड इंचार्ज निलंबित, एसपी ने जारी किया आदेश

Shantanu Roy
5 Sep 2021 1:06 PM GMT
कोर्ट से फरार कैदी के मामले में गार्ड इंचार्ज निलंबित, एसपी ने जारी किया आदेश
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जनता से रिश्ता वेबडेस्क। रायगढ़। एक सितंबर को जिला न्यायालय रायगढ़ मुल्जिम पेशी में लाए गए 18 कैदियों में से एक न्यायालय परिसर के बंदीगृह से फरार हो गया था। मामले में प्रथम दृष्टया गार्ड इंचार्ज प्रधान आरक्षक सागर सिदार की लापरवाही पाते हुए एसपी अभिषेक मीना द्वारा रक्षित निरीक्षक के प्रतिवेदन पर गार्ड इंचार्ज को निलंबित किया गया है।

ज्ञात हो कि 1 सितंबर को रक्षित केंद्र रायगढ़ से गार्ड इंचार्ज प्रधान आरक्षक सागर सिदार, प्रधान आरक्षक विजय बंजारे के साथ 4 आरक्षकों की ड्यूटी जिला न्यायालय रायगढ़ मुल्जिम पेशी में लगाई गई थी। कर्मचारियों द्वारा जिला जेल रायगढ़ से न्यायालय पेशी जाने वाले 18 कैदियों को सुरक्षापूर्वक जिला जेल से प्राप्त कर रायगढ़ न्यायालय शासकीय वाहन से लेकर आये और पूर्व की भांति न्यायालय परिसर में बने बंदीगृह में आरोपियों को दाखिल किया।

शाम करीब 16:10 बजे आरोपी मार्शल यादव (22) मिठुमुडा रायगढ़ गार्ड इंचार्ज की लापरवाही से मौका देखकर फरार हो गया। सभी स्टाफ आसपास तलाश किये नहीं मिलने पर थाना चक्रधरनगर में आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराये, जहां आरोपी मार्शल यादव पर धारा 224 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

रक्षित निरीक्षक रायगढ़ द्वारा पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन में आरोपी के फरार होने में प्रधान आरक्षक सागर सिदार की लापरवाही बताया गया है, जिस पर पुलिस अधीक्षक द्वारा गार्ड इंचार्ज को निलंबित किया गया है। निलंबित कर्मचारी का मुख्यालय रक्षित केन्द्र होगा, जिस नियमानुसार जीवन निवर्हन भत्ता प्राप्त होगा।

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