छत्तीसगढ़

रात में किराना दुकान नहीं खोली, अगले दिन घर में घुसकर किया हमला

Shantanu Roy
15 Sept 2026 6:01 PM IST
रात में किराना दुकान नहीं खोली, अगले दिन घर में घुसकर किया हमला
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Gaurela. गौरेला। गिरवर गांव में रात के समय किराना दुकान नहीं खोलने को लेकर शुरू हुआ विवाद अगले दिन कथित तौर पर घर में घुसकर मारपीट तक पहुंच गया। एक पक्ष ने 10 लोगों पर घर में जबरन घुसने और लाठी-डंडों से परिवार के सदस्यों पर हमला करने का आरोप लगाया है। मारपीट में कई लोगों को चोटें आई हैं। शिकायत के आधार पर गौरेला पुलिस ने 10 नामजद लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं दूसरे पक्ष की शिकायत पर भी तीन लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है।

शिकायतकर्ता के अनुसार घटना की शुरुआत रात के समय हुई। आरोप है कि राकेश राठौर, महेंद्र यादव और राजू यादव किराना दुकान पर पहुंचे और दुकान खोलने के लिए कहा। रात अधिक होने के कारण शिकायतकर्ता की बेटी लक्ष्मी यादव ने दुकान खोलने से इनकार कर दिया। आरोप है कि दुकान नहीं खोलने पर तीनों ने गाली-गलौज शुरू कर दी। विवाद की जानकारी मिलने पर शिकायतकर्ता और उसका भाई ओमप्रकाश यादव मौके पर पहुंचे। दोनों ने समझाकर मामला शांत कराया, जिसके बाद तीनों वहां से चले गए।

शिकायत के मुताबिक अगले दिन विवाद ने फिर तूल पकड़ लिया। आरोप है कि राकेश राठौर, महेंद्र यादव, राजू यादव, राजन राठौर, संतोष राठौर, मुकेश राठौर, जतिन राठौर, सुरेश राठौर उर्फ चिल्लू, सूरज यादव और राहुल राठौर एक साथ शिकायतकर्ता के घर पहुंचे और जबरन अंदर घुस गए। शिकायतकर्ता का आरोप है कि पुरानी रंजिश और रात में दुकान नहीं खोलने की बात को लेकर आरोपियों ने ताना मारते हुए गाली-गलौज शुरू कर दी। इसके बाद उसके बेटे लक्ष्मण यादव पर लाठी-डंडों से हमला किया गया। इस दौरान जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया गया है। लक्ष्मण को बचाने के लिए शिकायतकर्ता, उसका भाई ओमप्रकाश यादव और बेटी लक्ष्मी यादव बीच-बचाव करने पहुंचे।

आरोप है कि उनके साथ भी हाथ-मुक्कों और लाठी-डंडों से मारपीट की गई। लक्ष्मी को धक्का देने के कारण वह जमीन पर गिर गई। मारपीट में लक्ष्मण यादव के सिर, पीठ और बाएं पैर में चोटें आने की जानकारी दी गई है। सिर में चोट लगने से खून भी बहने लगा। शिकायतकर्ता ने अपने सिर, कोहनी, कलाई, कमर और कूल्हे पर चोट लगने की बात कही है। ओमप्रकाश यादव के पैर के टखने में भी चोट बताई गई है। मामले की शिकायत मिलने के बाद गौरेला पुलिस ने 10 नामजद आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 190, 191(2), 296, 333 और 351(3) के तहत प्रकरण दर्ज किया है। इस विवाद में दूसरे पक्ष की ओर से भी शिकायत की गई है। पुलिस ने उनकी शिकायत के आधार पर तीन लोगों के खिलाफ अलग मामला दर्ज किया है। ऐसे में पुलिस दोनों पक्षों के आरोपों और घटनाक्रम की जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद विवाद की वास्तविक परिस्थितियां और दोनों पक्षों की भूमिका अधिक स्पष्ट हो सकेगी।
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