छत्तीसगढ़

पूरे कांकेर जिले में ग्राम सभा का आयोजन 23 से 29 जनवरी तक

Nilmani Pal
19 Jan 2023 9:28 AM GMT
पूरे कांकेर जिले में ग्राम सभा का आयोजन 23 से 29 जनवरी तक
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कांकेर। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 6 के अंतर्गत प्रत्येक तीन माह में ग्रामसभा का आयोजन किये जाने का प्रावधान है, जिसके परिपालन में जिले के सभी ग्राम पंचायत मुख्यालय तथा उनके आश्रित ग्रामों में 23 से 29 जनवरी तक ग्राम सभा आयोजन किया जायेगा। इसके लिए कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला द्वारा जिले के सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। ग्राम सभा के आयोजन में कोविड-19 के रोकथाम हेतु शासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश भी दिये गये हैं।

ग्रामसभा के आयोजन हेतु जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को अपने स्तर पर पीठासीन अधिकारी नियुक्त करने तथा समय-सारणी बनाकर ग्राम सभा की तिथि निर्धारित करने के लिए निर्देशित किया गया है ताकि एक ही दिनांक को ग्राम पंचायत के एक से अधिक ग्राम में उसी तिथि में ग्राम सभा का आयोजन न हो। इस प्रकार की व्यवस्था से सरपंच, सचिव सभी ग्राम सभाओं में अपनी उपस्थिति दे सकेंगे तथा ग्रामसभा का आयोजन ढंग से हो सकेगा। कलेक्टर ने निर्देशित करते हुए कहा है कि कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए ग्रामसभा आयोजन की जानकारी ग्राम पंचायत के प्रत्येक पदधारी सरपंच तथा पंचों को दी जाये, जो अपने क्षेत्र के सदस्यों को ग्राम सभा में उपस्थित कराने के लिए उत्तरदायी होंगे। पंचायतों के द्वारा ग्राम सभा सम्मेलन की सूचना सार्वजनिक स्थल, सहगोचर स्थानों पर चस्पा कर तथा मुनादी कराई जाकर सभी ग्राम सभा सदस्यों को दी जाये। ग्राम सभा की कार्यवाही सुव्यवस्थित रूप से संपन्न कराया जावे।

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