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रायपुर। राज्य शासन के कोष, लेखा एवं पेंशन संचालनालय द्वारा प्रदेश के 29 कोषालयों के अंतर्गत 4296 आहरण-संवितरण अधिकारियों को दो माह में सभी अधिकारियों-कर्मचारियों के जी.पी.एफ. पासबुक को अपडेट कर संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों से जी.पी.एफ./जी.आई.एस./एफ.बी.एफ. की एन्ट्री तथा पार्ट फाइनल या अग्रिम आदि की निकासी की प्रविष्टियों को प्रमाणित (Verification) कराए जाने के निर्देश दिए हैं। संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन श्री नीलकंठ टीकाम ने विभाग के सभी संभागीय संयुक्त संचालकों को इस संबंध में अपने-अपने संभाग के आहरण-संवितरण अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। कोष, लेखा एवं पेंशन विभाग द्वारा ऑनलाइन जी.पी.एफ. संधारण के लिए एन.आई.सी. के माध्यम से सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है।
इससे राज्य में 1 नवंबर 2004 के पहले नियुक्त और वर्तमान में कार्यरत 59 हजार 228 अधिकारियों-कर्मचारियों के पेंशन निर्धारण, जी.पी.एफ. अग्रिम, पार्ट फाइनल आदि के निराकरण में फायदा होगा। उल्लेखनीय है कि वित्त विभाग की सचिव अलरमेल मंगई डी. ने हाल ही में छत्तीसगढ़ के महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) तथा संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेशन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जी.पी.एफ. ऋणात्मक शेष तथा पेंशन प्रकरण के निराकरण में देरी के संबंध में विस्तार से चर्चा की थी। विभाग द्वारा इसकी समीक्षा के बाद अधिकारियों-कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा प्रदान करने के लिए "आभार पोर्टल" में उपलब्ध सुविधा का विस्तार करते हुए जी.पी.एफ. पासबुक के ऑनलाइन संधारण का निर्णय लिया गया है।
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