छत्तीसगढ़

जुआ के खिलाफ सख्त कानून बना रही सरकार, गृहमंत्री ने विधानसभा में पेश किया विधेयक

Nilmani Pal
4 Jan 2023 7:58 AM GMT
जुआ के खिलाफ सख्त कानून बना रही सरकार, गृहमंत्री ने विधानसभा में पेश किया विधेयक
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रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार जुआ, सट्टे के बोलबाले से निपटने कड़ा कानून ला रही है। इस संबंध में कैबिनेट द्वारा मंजूर विधेयक को गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने बुधवार को विधानसभा में पेश किया।

गृह विभाग के सूत्रों के अनुसार इसके तहत लॉटरी को छोड़ सभी तरह के द्युत खेल या कारोबार पर रोक रहेगी। इसके प्रावधानों को लेकर गृह विभाग के सूत्रों ने बताया कि अब जुआ में बाजी, या आर्थिक लाभ कमाने आनलाइन बाजी लगाने को जुआ माना जाएगा। ताश,पासे, खेलने टेबल, कपड़े रजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मोबाइल एप्लीकेशन को जुआ खेलने के उपकरण माने गए है। इनमें खेलते पाए जाने पर पहली बार में 1-3 वर्ष की जेल,50 हजार, उसके बाद पकड़ाने पर 2-7 वर्ष, और 1-10 लाख तक अर्थदंड वसूला जाएगा। सूत्रों ने बताया कि ऐसे मामलों की सुनवाई प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट से नीचे के न्यायाधीश नहीं करेंगे। इस विधेयक के पारित होने पर सरकार नियम बनाएगी इसके राजपत्र में प्रकाशन के बाद लागू किया जाएगा।

यहां उल्लेखनीय है कि 2018 में सत्तारूढ़ होने के बाद से ही सीएम भूपेश बघेल लगातार पुलिस अफसरों से प्रदेश में जुआ और सट्टे पर कड़ाई से रोक लगाने जोर देते रहे हैं। इसे लेकर सीएम बघेल इतने गंभीर है कि इसमें बरती जा रही ढिलाई के चलते डीजीपी को बदल दिया गया था।


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