बिलासपुर। परिवार में पहले से शासकीय नौकरी में होने के बाद भी अनुकंपा नियुक्ति का लाभ लेकर शिक्षा विभाग में सहायक ग्रेड-तीन की नौकरी करने वाले कोटा के राकेश जायसवाल की सेवा समाप्त कर दी गई है। बिलासपुर जिला शिक्षा अधिकारी डीके कौशिक ने गलत शपथ पत्र देने के आरोप में यह कार्यवाही किया है।
शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक ग्राम टेंगनमाड़ा कोटा निवासी राकेश कुमार जायसवाल पिता स्व. अमरेंद्र कुमार जायसवाल को अनुकंपा नियुक्ति सहायक ग्रेड-तीन के पद पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला मिट्ठू नवागांव कोटा में मिली थी।
अमरेंद्र कुमार जायसवाल का कोरोना के दौरान निधन हो गया था, उनके स्थान पर इन्हें नियुक्ति दी गई थी। अनुकंपा नियुक्ति में नियम है कि यदि पूर्व से ही परिवार को यदि अनुकंपा नियुक्ति हासिल करने वाले कोई सदस्य शासकीय सेवा में है,तो अन्य किसी सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी, लेकिन राकेश ने शपथपत्र प्रस्तुत किया कि उनके परिवार में कोई शासकीय सेवा में नहीं है। बाजारपारा कोटा निवासी विकास अग्रहरी ने मामले पूरे मामले को लेकर जिला शिक्षा विभाग में इसकी शिकायत कर दी। जिसके बाद शिक्षा विभाग ने शिकायत के आधार पर जांच पड़ताल शुरू कर दिय। राकेश से जवाब भी मांगा गया।