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रायगढ़। थाना प्रभारी धरमजयगढ़ उप निरीक्षक नंद लाल पैंकरा द्वारा दुष्कर्म की पीड़ित युवती के लिखित शिकायती आवेदन पर युवती का दैहिक शोषण बाद शादी से इंकार कर उसका भविष्य खराब करने वाले आरोपित युवक दीपक भगत निवासी ग्राम पतरापारा, धरमजयगढ़ को उसके गांव में दबिश देकर गिरफ्तार किया गया जिसे धारा 376, 493 आइपीस के अपराध में गिरफ्तार कर आज न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है । थाना धरमजयगढ़ में युवती द्वारा ग्राम पतरापारा, धरमजयगढ़ के दीपक भगत पिता विष्णुराम भगत के विरूद्ध दुष्कर्म का अपराध दर्ज कराने आवेदन प्रस्तुत किया गया।
थाना प्रभारी द्वारा वरिष्ठ अधिकारी को अवगत कराकर उनके मार्गदर्शन पर पीड़िता का महिला पुलिस अधिकारी से कथन कराया गया जिसमें पीड़िता ने बताया कि कालेज में पढाई दौरान फेसबुक के जरिए दीपक भगत से परिचय हुआ जिसके बाद दोनों वाट्सअप और फेसबुक में चैटिंग, बातचीत करते थे। कुछ दिन बाद दीपक भगत शादी का प्रस्ताव रखा। दीपक भगत की करीबी रिश्तेदार से भी जान परिचय हुआ जिससे उनके घर आने जाने लगी।
इसी बीच दिसम्बर 2018 में एक दिन दीपक भगत उसके घर में शादीकरने का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया और उसके बाद कई स्थानों पर ले जाकर शारीरिक संबंध बनाया था। अंतिम बार जब 10 अक्टूबर 2022 को शादी करने का दबाव बनाई तो दीपक बात को टाल दिया और दूसरी लड़की से प्रेम करने की बात शादी से इंकार कर दिया। युवती के आवेदन पर दुष्कर्म का अपराध दर्ज कर थाना प्रभारी अपने स्टाफ के साथ दबिश दीपक भगत पिता विष्णुराम भगत 26 वर्ष सा पतरापारा थाना धरमजयगढ़ को गिरफ्तार कर रिमांड पर जेल भेजा गया है।
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