छत्तीसगढ़

शादी करने का झांसा देकर युवती से किया दुष्कर्म, हाईकोर्ट ने जमानत याचिका की ख़ारिज

Shantanu Roy
14 Sep 2021 9:15 AM GMT
शादी करने का झांसा देकर युवती से किया दुष्कर्म, हाईकोर्ट ने जमानत याचिका की ख़ारिज
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जनता से रिश्ता वेबडेस्क। बिलासपुर। युवती से शादी करने का झांसा देकर प्रेमी युवक ने दुष्कर्म किया। बाद में गर्भवती होने पर युवती का साथ छोड़ दिया। इस मामले में गिरफ्तार आरोपित की जमानत अर्जी को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

बलौदाबाजार जिले के कसडोल क्षेत्र की 19 वर्षीय यवुती से संजय कुमार पैकरा ने पहले दोस्ती की। फिर प्यार का इजहार कर उसके साथ शादी करने का वादा किया। इस बीच युवक उसका शारीरिक शोषण करता रहा। इस दौरान युवती गर्भवती हो गई।

गर्भवती युवती ने शादी करने के लिए दबाव बनाया। तब आरोपित युवक ने शादी करने से इंकार कर दिया। उसकी हरकतों से तंग आकर युवती ने चार जनवरी 2019 को आरोपित युवक के खिलाफ थाने में अपराध दर्ज कराई। उसकी रिपोर्ट पर पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस बीच आरोपित ने निचली अदालत में जमानत अर्जी लगाई। जिसे खारिज कर दिया गया।

फिर आरोपित युवक ने जमानत के लिए हाई कोर्ट की शरण ली। याचिका में बताया गया कि उसे झूठा फंसाया गया है। युवती किसी दूसरे युवक के साथ रहती है। उस युवक ने सहमति पत्र भी दिया है। फिर भी उसके खिलाफ दुष्कर्म का अपराध दर्ज करा दिया गया है।

आरोपित एक साल से जेल में है। फिर भी युवती बयान दर्ज कराने कोर्ट नहीं आ रही है। इस प्रकरण की सुनवाई जस्टिस गौतम चौरड़िया की बेंच में हुई। याचिकाकर्ता की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि चूंकि यह मामला महिला संबंधित गंभीर अपराध है। ऐसे में आरोपित को जमानत देना उचित नहीं है। इस टिप्पणी के साथ ही कोर्ट ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।

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