कांकेर। त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2022-23 हेतु आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार मतदान दिवस 27 जून के दिन जिले के अंतर्गत निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक-सामान्य अवकाश घोषित किया गया है।
साथ ही मतदान की तारीख से दो दिन पूर्व से लेकर मतदान तिथि तक शराब दुकानें बंद रखने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं। त्रिस्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन को संपन्न कराने के लिए 27 जून को मतदान तिथि नियत है। मतदान निर्धारित समयावधि तक संपन्न होने के पष्चात मतदान केन्द्रों में मतगणना किया जाना है। अतः निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व से लेकर 27 जून को मतदान, मतगणना समाप्ति तक संबंधित मतदान, मतगणना स्थल क्षेत्र में स्थित समस्त देषी, विदेषी मदिरा की फुटकर की दुकानों, होटल, बार, क्लब आदि जैसे सीएस-2(घघ), सीएस-2(घघ कम्पोजिट), एफएल-1(घघ), एफएल-1(घघ कम्पोजिट), एफएल-3, 3(क,ख,ग), एफएल 4, 4 (क), एफएल 5,5(क), एफएल 6,7,8,9,9क एवं एफएल 10 भांग एवं भांग घोटा की फुटकर दुकानों को बंद रखने हेतु छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उप धारा(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शुष्क दिवस घोषित किया गया है।