छत्तीसगढ़

गौरेला पेंड्रा मरवाही : कार्यस्थल में महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न रोकने हेतु आंतरिक परिवाद समिति का होगा गठन

Kajal Dubey
17 Aug 2021 11:01 AM GMT
गौरेला पेंड्रा मरवाही : कार्यस्थल में महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न रोकने हेतु आंतरिक परिवाद समिति का होगा गठन
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गौरेला पेंड्रा मरवाही। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बनाए गए कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ के सभी निजी संस्थानों में महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न रोकने के लिए आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया जाना है। कलेक्टर के अनुमोदन से गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिले में जिला स्तरीय परिवाद समिति गठित की गई है। अधिनियम की धारा 19 के अनुसार प्रत्येक नियोजक का यह कर्तव्य होगा कि वह कार्यस्थल पर महिलाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराये। साथ ही वह आंतरिक परिवाद समिति के गठन के आदेश और उत्पीड़न के दण्ड को ऐसे स्थान पर प्रदर्शित करेगा, जहां से वह सरलता से दिखाई दें। अधिनियम की धारा 26 के अनुसार कोई नियोजक यदि आंतरिक परिवाद समिति का गठन करने में विफल रहता है व अधिनियम के किन्ही नियमों का उल्लंघन करता है तो वह 50 हजार रू तक के जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा।

महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम 2013 के प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग एवं श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ द्वारा प्रत्येक प्राइवेट सेक्टर संगठन एवं संस्थान में इस अधिनियम के प्रावधानों का पालन कराने हेतु निर्देशित किया गया है। अधिनियम की धारा 4 के अनुसार ऐसे समस्त कार्यस्थल पर जहां 10 या 10 से अधिक श्रमिक नियोजित हो वहां पर नियोजक द्वारा आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया जाएगा। आंतरिक परिवाद समिति में एक पीठासीन अधिकारी जो कार्यस्थल पर ज्येष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी होगी। कर्मचारियों में से कम से कम दो सदस्य महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध हो। एक सदस्य महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध किसी गैर सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) से होगें। अधिनियम की धारा 6 के अनुसार किसी संस्थानों में जहां 10 से कम कर्मचारी होने के कारण परिवाद समिति गठित न की गई हो अथवा परिवाद नियोजक के ही विरूद्ध ही शिकायत परिवाद हो तो परिवाद जिला स्तर पर गठित स्थानीय परिवाद समिति को प्रस्तुत किये जा सकेंगे।

श्रम पदाधिकारी जिला गौरेला पेण्ड्रा मरवाही द्वारा जिले के सभी औद्योगिक वाणिज्य एवं व्यवसायिक संस्थानों को निर्देशित किया गया है कि वे एक सप्ताह के भीतर उपरोक्त अनुसार समिति का गठन कर श्रम पदाधिकारी कार्यालय को सूचित करें साथ ही समिति गठन के सूचना संस्थान में सभी को सरलता से दिखाई पड़ने वाले स्थान पर चिपका कर उसकी फोटो जिला गौरेला पेण्ड्रा मरवही केे श्रम निरीक्षक श्री जगदीश नेटी के मो.नं. 7000103717 एवं कल्याण निरीक्षक, सुश्री दीक्षा तिवारी मो.नं. 7974261727 को सूचित करें।

Kajal Dubey

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