गरियाबंद। देवभोग पुलिस अधीक्षक पारूल माथुर के दिच्चा निर्देच्च व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोद्गा महतो एंव सुखनंदन राठौर के मार्गदर्शन एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मैनपुर रूपेश कुमार डाण्डे के पर्यवेक्षण में लगातार संपत्ति संबंधी अपराध एंव महिला संबंधी अपराधों पर अंकूच्च लगाने के लिये दिच्चा-निर्देच्च दिया जा रहा था।
इसी बीच थाना देवभोग के अपराध क्रमांक 106/2020 धारा 420 भादवि0, 66 (घ) आई.टी.एक्ट के आरोपी की पता साजी दौरान सूचना मिला कि बिलासपुर पुलिस द्वारा ऑन लाईन हल्दी राम कंपनी का फ्रेंचाइजी लेने के नाम पर ठगी करने वाले को गिरफ्तार कर जेल निरूद्ध किया गया था, जिसका जमानत हो गया है और वापस मूल निवास भागने की तैयारी कर रहे है।
सूचना मिलने पर तत्काल वरिद्गठ अधिकारीयों को अवगत कराते हुये टीम बनाकर आरोपी 01-सागर कुमार पिता मदनमोहन प्रसाद उम्र 33 वर्द्गा साकिन पांची थाना द्रोखोपुर सराय जिला द्रोखपुरा (बिहार) व 02-पिंटू उर्फ संतन कुमार पिता अजय प्रसाद उम्र 23 वर्द्गा साकिन बरगवां थाना इस्लामपुर जिला नालंदा (बिहार) को घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिनसे पूछताछ करने पर ग्राम उरमाल व्यवसायी पवन कुमार जैन पिता स्व0 बलवीर सिंह जैन उम्र 51 वर्ष साकिन उरमाल, थाना-देवभोग जिला गरियाबंद (छ.ग.) से भी एक वर्द्गा पूर्व हल्दीराम फ्रेंचाइजी (डिलर सीप) व हल्दी राम (नमकीन, मिठाई) का व्यवसाय करने के लिये इंटरनेट के माध्यम से कुल 5,50,600/-रूपये का ठगी करना स्वीकार किये है, कि दोनो अंर्तरराज्यीय गिरोह (आरोपीयों) को थाना देवभोग के अपराध क्रमांक 106/2020 धारा 420 भादवि0, 66 (घ) आई.टी.एक्ट प्रकरण के विधिवत गिरफ्तार कर जेल निरूद्ध किया गया।