कोरबा। जिले के पसान थाना अंतर्गत 13 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर जंगल की ओर ले जाकर उससे दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को कटघोरा सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 5 हजार रुपये का अर्थदंड से दंडित किया गया है.
अतिरिक्त लोक अभियोजक राकेश जायसवाल ने बताया कि थाना पसान जिला कोरबा अंतर्गत गांव की 13 वर्षीय किशोरी जो कि दिनांक 23-24 जनवरी 2020 की दरमियानी रात को अपनी सहेलियों के साथ गौरी पूजा का कार्यक्रम देखने गई थी और अपनी सहेलियों के साथ आग ताप रही थी. उसी समय आरोपी देव प्रताप उर्फ छोटू और शिव कुमार उर्फ सुकुमार अपने मोटरसाइकिल से आकर उसे जबरदस्ती बैठा कर जंगल की तरफ ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती सामूहिक बलात्कार किया. उसके बाद उसे स्कूल के पास वापस लाकर छोड़ कर भाग गए. इस मामले में आरोपियों के खिलाफ पसान थाना में रिपोर्ट दर्ज किया गया. मामले में गिरफ्तार कर आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया.
प्रकरण में न्यायालय स्वर्णलता टोप्पो, अपर सत्र न्यायाधीश एफटीएससी (पाक्सो) कटघोरा जिला कोरबा ने विचारण पश्चात आरोपियों के विरुद्ध आरोप सिद्ध पाया. जिसपर पर न्यायालय ने निर्णय पारित कर आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा के साथ साथ 5 हजार रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया है. प्रकरण में छत्तीसगढ़ शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक राकेश जायसवाल के किया.