छत्तीसगढ़
मकान और क्लीनिक में चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार
Shantanu Roy
22 Jun 2025 6:51 PM GMT

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छग
Raipur. रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के खम्हारडीह थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं का पुलिस ने खुलासा करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में एक वयस्क युवक और तीन नाबालिग (विधि के साथ संघर्षरत बालक) शामिल हैं। इन लोगों ने मिलकर मकानों और क्लीनिकों को निशाना बनाकर तीन अलग-अलग स्थानों पर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था। आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए 2 लैपटॉप, 1 डीएसएलआर कैमरा, 1 घड़ी और नगदी सहित कुल दो लाख रुपये से अधिक की संपत्ति बरामद की गई है।
चोरी की घटनाएं
पहली घटना एमआईजी-13 सेक्टर-03 शंकर नगर निवासी प्रार्थी हर्ष शर्मा के मकान में हुई, जो अपने परिवार सहित चंपारण गया हुआ था। लौटने पर उसने पाया कि उसके घर का मेन गेट और खिड़की टूटी हुई है, और अंदर से लैपटॉप, कैमरा, घड़ी व अन्य सामान गायब है। इस संबंध में थाना खम्हारडीह में अपराध क्रमांक 137/25 दर्ज किया गया। दूसरी घटना पहलाजानी नर्सिंग होम के पास स्थित “इंस्पायर फिजियो एडवांस फिजियो थैरेपी एंड वेलनेस सेंटर” में हुई। क्लीनिक संचालिका सुजाता सिंधी ने रिपोर्ट दी कि किसी ने रात के समय क्लीनिक का ताला तोड़कर अंदर से नगदी चोरी कर ली है। पुलिस ने मामला अपराध क्रमांक 134/25 के तहत दर्ज किया। तीसरी वारदात उसी क्लीनिक में पूर्व में हुई थी, जिसमें अज्ञात चोर द्वारा नकदी चोरी की गई थी। इस मामले में अपराध क्रमांक 89/25 दर्ज है।
ऐसे हुआ खुलासा
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देशन में खम्हारडीह थाना और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम ने गंभीरता से इन मामलों की जांच शुरू की। टीम ने घटनास्थलों का निरीक्षण, आसपास के लोगों से पूछताछ और सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण के साथ मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। जांच के दौरान पुलिस को लोधीपारा निवासी विवेक दुबे की संलिप्तता की जानकारी मिली, जिसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। विवेक ने चोरी की तीनों वारदातों को स्वीकार करते हुए बताया कि उसने तीन नाबालिग साथियों के साथ मिलकर इन घटनाओं को अंजाम दिया। पुलिस ने सभी तीनों विधि संघर्षरत बालकों को भी पकड़ा और आरोपियों के कब्जे से चोरी गए सामान बरामद किए। आरोपियों के खिलाफ खम्हारडीह थाना में अपराध क्रमांक 137/2025, 134/2025 और 89/2025 अंतर्गत धारा 331(4), 305, 3(5) BNS के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
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Shantanu Roy
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