छत्तीसगढ़

बिल्डरों के ऊपर गाज गिरना शुरू...

Nilmani Pal
14 Jan 2023 6:03 AM GMT
बिल्डरों के ऊपर गाज गिरना शुरू...
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लोगों की शिकायतों पर रेरा का एक्शन, पार्थिवी कंस्ट्रक्शन को अल्टीमेटम

जसेरि रिपोर्टर

रायपुर। पार्थिवी प्रोविन्स सरोना में रहने वाले लोग अधूरे निर्माण की वजह से परेशान हो गए हैं। इस वजह से इस कॉलोनी में रहने वाले 26 लोगों ने रेरा में प्रोजेक्ट के प्रमोटर पार्थिवी कंस्ट्रक्शन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतों की सुनवाई के बाद रेरा अध्यक्ष ने बिल्डर को 2 महीने में सभी अधूरे निर्माण पूरे करने का आदेश दिया है। रेरा की ओर से दिए आदेश में सरोना स्थित इस कॉलोनी में बिल्डर को 24 घंटे पानी की सप्लाई, कवर्ड नालियां, सभी जगहों पर स्ट्रीट लाइट्स, सुरक्षा व्यवस्था के लिए सीसीटीवी कैमरों के साथ ही गार्ड की तैनाती, ट्रांसफामर्स, पॉवर बैकअप के साथ ही बाउंड्रीवाल, नालियां, सड़क आदि का निर्माण पूरा करना होगा। कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने एक साथ बिल्डर के खिलाफ रेरा में शिकायत दर्ज कराई थी।

उनका कहना था कि कई बार की शिकायत के बाद भी बिल्डर ने अधूरे काम पूरे नहीं किए। लोगों की शिकायत के बाद रेरा अफसरों ने प्रोजेक्ट का निरीक्षण भी कराया था। सीएसपीडीसीएल की रिपोर्ट में बताया कि अंडरग्राउंड बिजली की तारें खुली छोड़ दी गई है इसे कवर करना होगा। प्रोजेक्ट के प्रमोटर को 31 जनवरी 2023 तक लंबित तिमाही रिपोर्ट भी ऑनलाइन अपलोड करनी होगी। रेरा के आदेश में कहा गया है कि प्रोजेक्ट के प्रमोटर ने ब्रोशर में जो सुविधाएं बताई थी उसे अभी तक पूरा नहीं किया है। इसलिए इस मामले में रेरा रजिस्ट्रार अलग से बिल्डर को नोटिस जारी करेगी। पार्थिवी कंस्ट्रक्शन के डायरेक्टर शैलेष वर्मा ने 2010 में यह प्रोजेक्ट शुरू किया था।

उस समय ब्रोशर में बताया गया था कि इस इंटीग्रेटेड टाउनशिप में पार्थिवी मॉल, प्रोविन्स रेजुवा क्लब जिसमें एसी जिम, इंडोर गेम्स, स्पा, स्वीमिंग पूल, डायनिंग, लॉन टेनिस, मिनी गोल्फ कोर्स, पानी सप्लाई के लिए हाइड्रो न्यूमैटिक पंप, किचन में चिमनी व एग्जास्ट प्वाइंट, हाईटेक सुरक्षा सिस्टम, बंगलों में इंटरकॉम सुविधा, 24 घंटे पानी सप्लाई, लैंडस्केप गार्डन, अंडरग्राउंड बिजली, कवर्ड ड्रेनेज, वाल्ड कैंपस आदि की सुविधा दी जाएगी।

रेरा अध्यक्ष रिटायर, अब इसमें कोई सदस्य भी नहीं

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) के अध्यक्ष विवेक ढांढ पांच साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद शुक्रवार को रिटायर हो गए। उनके कार्यकाल में प्राधिकरण ने अभी तक 1509 प्रोजेक्ट और 708 रियल एस्टेट का पंजीयन करने के साथ ही 1680 शिकायतों का निराकरण किया है। रेरा अध्यक्ष बनने से पहले वे राज्य के मुख्य सचिव थे।

उनकी सेवानिवृत्ति के बाद नए सदस्य की नियुक्ति तक प्रकरणों की सुनवाई न्याय निर्णायक अधिकारी दीपा कटारे करेंगी। फिलहाल रेरा में अब अध्यक्ष समेत सदस्यों के पद भी खाली हैं। इनकी नियुक्ति के लिए शासन ने पहले ही समिति तय कर दी है। रेरा अध्यक्ष को विदाई समारोह में सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर रजिस्ट्रार डॉ. अनुप्रिया मिश्रा भी मौजूद थीं।

सिटी आफ वैलेंसिया में मूल भूत सुविधाएं नहीं, रेरा ने प्रोजेक्ट हाउसिंग बोर्ड को सौंपा

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) द्वारा भूखण्ड आबंटितियों के हित में नरदहा स्थित निजी हाउसिंग प्रोजेक्ट Óसिटी आफ वैलेंसियाÓ को छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड को सौंपने का आदेश पारित किया गया है। उक्त प्रोजेक्ट के प्रमोटर आफताब सिद्दकी द्वारा ब्रोशर में दिखाए गए सड़क, बिजली, पानी, सिवरेज जैसी मूलभूत सुविधाओं का विकास नहीं किए जाने के कारण रेरा द्वारा यह कार्यवाही की गई है। प्रमोटर द्वारा 2010 में नरदहा में 1072 भूखण्डों का हाउसिंग प्रोजेक्ट तैयार कर वहां सभी मूलभूत सुविधाएं विकसित करने का वादा किया गया था, किन्तु प्रोजेक्ट शुरू होने के पांच साल बाद भी उक्त प्रोजेक्ट में कोई भी विकास कार्य नही किया गया।

रेरा द्वारा पारित आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल उक्त प्रोजेक्ट के विकास के लिए समस्त आवश्यक अनुमतियां प्राप्त कर प्रोजेक्ट विकास की कार्ययोजना दो माह के भीतर रेरा के समक्ष प्रस्तुत करेगा। हाउसिंग बोर्ड नियमानुसार इस प्रोजेक्ट का रेरा में पंजीयन भी कराएगा । पारित आदेश में कलेक्टर रायपुर को इस प्रोजेक्ट के हस्तांतरण की आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कहा गया है।

छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड को प्रोजेक्ट हस्तांतरण के बाद प्रोजेक्ट के विकास तथा बंधक और अविक्रित भूखण्डों के विक्रय का अधिकार होगा। भूखण्डों का पंजीकृत विक्रय विलेख निष्पादित करने तथा विक्रय प्रतिफल प्राप्त करने का अधिकार भी छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को होगा। यदि किसी पूर्व आबंटिती द्वारा विक्रयशुदा भूखण्ड की राशि भुगतान हेतु शेष है, तो छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल उक्त राशि प्राप्त करने का अधिकारी होगा। गृह निर्माण मंडल प्रोजेक्ट के विकास कार्य की प्रगति और भूखण्डों के विक्रय से प्राप्त राशि के संबंध में मासिक प्रतिवेदन रेरा और कलेक्टर रायपुर को भेजेगा। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल प्राक्कलन और कार्य योजना के अनुरूप निर्धारित समयावधि में प्रोजेक्ट का विकास कार्य पूर्ण करने के बाद रख-रखाव के उद्देश्य से इस प्रोजेक्ट का हस्तांतरण वहां की रहवासी समिति को करेगा।

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