छत्तीसगढ़

फर्जी रायल्टी बुक छपवाकर रेत खदान मे की जा रही थी धोखाधड़ी, एक की हुई गिफ्तारी

Nilmani Pal
30 May 2023 2:52 AM GMT
फर्जी रायल्टी बुक छपवाकर रेत खदान मे की जा रही थी धोखाधड़ी, एक की हुई गिफ्तारी
x

धमतरी। मगरलोड पुलिस ने धोखाधड़ी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. जानकारी के मुताबिक खनिज निरीक्षक कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा जिला धमतरी ने लिखित जांच प्रतिवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि ग्राम सरगी थाना मगरलोड के पट्टा धारक जितेन्द्र मण्डल तथा उनके कर्मचारी सेवक राम ताण्डी, सचिन जाधव, राजकिशोर सिंह द्वारा ग्राम बोरसी में शालिनी सिंह के पक्ष में स्वीकृति रेत के अस्थायी भण्डारण हेतु जारी अभिवाहन पास सरल कमांक 1551395 एवं 1551396 का फर्जी रायल्टी बुक छपवाकर सरगी रेत खदान के पट्टाधारक जितेन्द्र कुमार मण्डल एवं उसके कर्मचारी सेवक राग ताण्डी, सचिन जाधव, राजकिशोर सिंह सरगी रेत खदान से अवैध रूप से बिकी कर धोखाधडी कर विक्रय करना पाया गया है कि रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना मे लिया गया।

जिस पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर द्वारा त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए गए थे। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मेघा टेंभुरकर साहू के मार्गदर्शन में एसडीओपी. कुरुद कृष्ण कुमार पटेल के नेतृत्व में थाना प्रभारी मगरलोड द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए विवेचना के दौरान प्रार्थी एवं गवाहो का कथन लेखबध्द किया गया है। आरोपी को हिरासत मे लेकर पूछताछ परं अपराध कारित नही करना एवं आरोपी के रेत खदान मे फर्जी रायल्टी पास एवं सील को जप्त करने हेतु सरगी रेत खदान का तलाशी लिया गया तलाशी पर फर्जी रायल्टी पास एवं सील नही मिला कि आरोपी गण के द्वारा साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से फर्जी रायल्टी पास एवं सील को छिपाना पाया गया जो अपराध धारा 201 भादवि० का घटित करना पाये जाने से प्रकरण मे उक्त धारा जोडी गई।

प्रकरण प्रार्थी गवाहो के कथन एवं सरगी रेत खदान की दिनांक 14.03.2022 की विकय पंजी के अवलोकन पर आरोपी गणो के द्वारा बी के टी कंपनी के वाहन क्रमांक सीजी 09 ए टी 7393 को कच्ची रायल्टी (k) से रेत विक्रय किया व फर्जी रायल्टी पास कमांक 1551395 प्रदाय कर शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाकर धोखाधडी करना अपराध सबूत पाये जाने से थाना मगरलोड के अपराध क्रमांक - 107/22, धारा 420,201,34 भादवि०के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को दिनांक 29.05.2023 को विधिवत् 'गिरफ्तार कर प्रकरण के अन्य आरोपी सेवक राम ताण्डी, सचिन जाधव, राजकिशोर सिंह को हाई कोर्ट के आदेशानुसार पूर्व में बेल दी जा चूका है।

आरोपी का नाम - जितेंद्र कुमार मंडल पिता अरूण कुमार मंडल उम्र 38 साल निवासी कोहका शांति नगर सदक नंबर 09 गणेश सरस्वती मंदिर के पास थाना सुपेला भिलाई जिला दुर्ग(छ.ग.)

Next Story