छत्तीसगढ़

फर्जी पॉवर ऑफ अटॉर्नी से ठगी, आरोपी गिरफ्तार

Nilmani Pal
25 Feb 2026 11:31 AM IST
फर्जी पॉवर ऑफ अटॉर्नी से ठगी, आरोपी गिरफ्तार
x

अंबिकापुर। कोतवाली पुलिस ने जाली पॉवर ऑफ अटॉर्नी से भूमि, दो लाख रूपए की ठगी किए जाने के आरोप में राजेश कुमार पांडेय को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से फर्जी मुख्तारनामाआम जब्त किया है।

पुलिस ने बताया कि शहर के चर्च रोड केदारपुर निवासी प्रीतपाल सिंह के द्वारा कोतवाली में यह शिकायत दर्ज कराई गई थी आरोपी ने शहर से लगे ग्राम मोरभंज लटोरी में मिना व देवमति की भूमि को 35 लाख रूपए में बेचने का सौदा किया था।

जिससे प्रीतपाल ने अग्रिम राशि के रूप में चेक से दो लाख रूपए दिया था, मगर जांच में पता चला कि आरोपी राजेश कुमार पांडेय के पास असली पॉवर ऑफ अटॉर्नी नहीं था। उसने जाली दस्तावेज दिखा कर ठगी की और धोखाधड़ी उजागर होने पर जब रूपए वापस मांगा गया तब टालमटोल किया जाने लगा। पुलिस ने बताया कि भूमि की मूल स्वामिनी देवमति से आरोपी ने छह मार्च 2023 को जरनल पॉवर ऑफ अटॉर्नी दो वर्ष के लिए लिया गया है। जिससे प्रथम दृष्टिया दोखाधड़ी सामने आने पर धारा 466, 468, 471 के तहत अपराध दर्ज किया गया।

Next Story