छत्तीसगढ़ में झोलाछाप डॉक्टरों पर गिरी गाज, पंजीयन निरस्त किए गए
रायपुर। झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, रायपुर के रजिस्ट्रार डॉ. संजय शुक्ला ने बताया कि बोर्ड में पंजीकृत तीन आयुर्वेद चिकित्सक डॉ. गोविन्द राम चन्द्राकर (ग्राम-हनौदा, दुर्ग), डॉ. अजय कुमार जंघेल (ग्राम-पंडरिया, राजनांदगांव) एवं डॉ. खगेश्वर वारे (ग्राम सारंगढ़-रायगढ़) के शैक्षणिक दस्तावेज संबंधित विश्वविद्यालयों से कूटरचित होने की सूचना प्राप्त होने पर उनका पंजीयन प्रमाणपत्र छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, 1970 के धारा 19(1)(घ) एवं धारा 29(1)(ग) के तहत निरस्त कर दिया गया है.
जानकारी के मुताबिक उक्त चिकित्सकों ने छत्तीसगढ़ बोर्ड में पंजीयन के समय बिहार के बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर, पटना (बिहार) से जारी बी.ए.एम.एस. की अंकसूचियां एवं डिग्री प्रमाणपत्र संलग्न किया था.