छत्तीसगढ़

सिक्यूरिटी ऐजेंसी मे हिस्सेदार बनाने का झांसा देकर 40 लाख की ठगी, केस दर्ज

Shantanu Roy
11 April 2022 4:41 PM GMT
सिक्यूरिटी ऐजेंसी मे हिस्सेदार बनाने का झांसा देकर 40 लाख की ठगी, केस दर्ज
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छग

रायगढ़। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड मिलूपारा तमनार के सुरक्षा प्रबंधक हुकम गिरी गोस्वामी द्वारा थाना सिटी कोतवाली रायगढ़ में अनावेदक हरजीत सिंह सेठी निवासी होशंगाबाद (MP) द्वारा सिक्यूरिटी ऐजेंसी मे हिस्सेदार बनाने का झांसा देकर 40 लाख रूपये की धोखाधड़ी करने के संबंध में आवेदन दिया गया है। आवेदन पर अनावेदक पर धारा 406, 420 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

शिकायतकर्ता बताया कि उनके परिचित हरजीत सिंह सेठी आत्मज दर्शन सिंह सेठी एवं उसकी पत्नी मनमीत कौर सेठी दोनों निवासी बी -141 निरुपम रायल पम्प जाट खेड़ी होशंगाबाद रोड़, भोपाल के द्वारा कहा गया कि वे प्रायवेट सिक्यूरिटी एजेंसी चलाते हैं उन्हें 40 लाख रूपये की आवश्यकता है जिसके एवज में वे प्रतिमाह 1,20,000 /- रु वापिस करेंगें तथा यह राशि सिक्यूरिटी एजेंसी कंपनी में लगायेगे और उसका मुनाफा में 30 प्रतिशत की हिस्सेदारी भी देगे।
उनके आश्वासन पर विश्वास कर अपने दो अलग-अलग फिक्स डिपजिट को तोड़वाकर अपने खाते में राशि जमा कराया और पंजाब नेशनल बैंक रायगढ़ से हरजीत सिंह सेठी के नाम का एक्सेस बैंक भोपाल का खाता में 40 लाख रुपये RTGS के माध्यम से ट्रांसफर कर दिया। उनके द्वारा 1,20,000 /- रु प्रत्येक माह वापस करने और कम्पनी का मुनाफा में 30 प्रतिशत की हिस्सेदारी दे देगें यह मौखिक आश्वासन दिया था और 40 लाख रुपये की राशि केवल 3 माह के लिये ले रहे हैं कहा गया था।
उनके द्वारा 40 लाख रूपये प्राप्त कर लेने के बाद आश्वासन के अनुसार प्रत्येक माह 1.20,000 / - रु प्रार्थी को अदा नहीं किया गया तथा कम्पनी के मुनाफा का 30 प्रतिशत भी अदा नहीं किया गया और रूपये न देने पड़े इसके लिये वे प्रारंभ किये अपने सिक्यूरिटी ऐजेंसी अकाल इन्टर प्राइजेस प्रा. लि. के नाम को बलकर राजेश आनंद सिक्यूरिटी एजेंसी के नाम से सिक्यूरिटी एजेंसी का कारोबार करने लगे हैं। शिकायतकर्ता के आवेदन पर आरोपी हरजीत सिंह सेठी के विरूद्ध अप.क्र. 624/2022 धारा 406,420 IPC का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
Shantanu Roy

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