छत्तीसगढ़

NGO के नाम पर सवा करोड़ की ठगी, दो आरोपी गिरफ्तार

Shantanu Roy
25 Jun 2022 3:24 PM GMT
NGO के नाम पर सवा करोड़ की ठगी, दो आरोपी गिरफ्तार
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बिश्रामपुर। गुरुकुल विद्या आश्रम की आड़ में एनजीओ द्वारा विभिन्न प्रशिक्षणों के नाम पर 1850 लोगों से करीब सवा करोड़ रुपये के धोखाधड़ी करने के मामले में फरार दो और आरोपितों को कोतवाली पुलिस ने बिलासपुर में दबिश देकर गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया है। मामले में पूर्व में चार लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। फरार आधा दर्जन से अधिक अन्य आरोपितों की तलाश जारी है। पूरे मामले में एसपी रामकृष्ण साहू स्वयं मानिटरिंग कर रहे हैं। बता दे कि करीब दो माह पूर्व सूरजपुर जिले समेत नजदीकी जिलों में एक एनजीओ के नाम पर कंप्यूटर शिक्षा सहित सिलाई ट्रेनिंग, वर्मीवाश व अन्य कार्यों का प्रशिक्षण देने के नाम पर 1850 लोगों से एक करोड़ 22 लाख 75 हजार रुपये की ठगी का मामला प्रकाश में आया था।

इस मामले में कोतवाली पुलिस ने डेढ़ माह पूर्व दर्रीपारा थाना झिलमिली निवासी ठगी की शिकार महिला पुष्पा देवांगन पति विजय देवांगन की रिपोर्ट पर एनजीओ एक आस कल्याण संस्था, सबरी सांई वेलफेयर सोसाइटी के 13 लोगों के खिलाफ 420, 34 के तहत धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया था। एनजीओ संचालको ने ठगी के लिए प्रचार-प्रसार कर लोगों को ठगी का शिकार बना उन्हें झांसा दिया था। उन्हें बताया गया था कि मंडी रोड सूरजपुर गुरुकुल संस्था के नाम से सिलाई व कंप्यूटर प्रशिक्षण रोजगार दिया जा रहा है। शिकायत के मुताबिक संस्था द्वारा अब तक 1850 लोगों से एक करोड़ 22 लाख 75 हजार की ठगी की गई है।
ऐसे की गई लोगों से रुपए की धोखाधड़ी
बताया गया कि 800 लोगों से प्रति व्यक्ति 5500 रुपए सिलाई-कढ़ाई कराने के नाम से 44 लाख, वर्मीवाश के लिए 350 यूनिट के नाम पर हर यूनिट के लिए 10500 रुपए कुल 36 लाख 75 हजार रुपए लिए गए। वहीं कंप्यूटर शिक्षा के लिए 700 छात्रों से छह हजार रुपए प्रति छात्र की दर से 42 लाख लिए गए। इसके अलावा गुरुकुल आश्रम बनाने के नाम पर 101 रुपए सरगुजा व सूरजपुर के लोगों को इनाम का लालच देकर वसूली की गई है।
13 लोगों पर हुआ था का अपराध दर्ज
ठगी के आरोप में एनजीओ के दिग्विजय दास बरागी निवासी रायगढ़, अनिल कुमार साहू, रमेश कुमार लाल निवासी बिलासपुर, कृष्णचंद तिवारी निवासी सिलफिली, मदन मिश्रा निवासी ग्राम बतरा, लक्ष्‌मीदास निवासी जरही, उत्पल चटर्जी निवासी सूरजपुर, कृति सिन्हा अंबिकापुर, ऋषि नायक रायगढ, प्रीति बैस छिंदवाड़ा, संतोषी नागे जरही, पूनम ठाकुर भटगांव, आरिफ अंसारी सूरजपुर के खिलाफ अपराध दर्ज किया था। इसमें एक आस जन कल्याण संस्था, ओम सबरी साई वेलफेयर सोसायटी व विविध शिक्षा प्रशिक्षण केंद्र के नाम से संस्था बनाकर गुरुकुल विधा आश्रम के नाम से ठगी किए जाने का आरोप है।
इस बात का भी हुआ था खुलासा

ठगी के शिकार लोगों ने बताया कि एनजीओ ने कर्मचारियों की नियुक्ति हर जिला, शहर, पंचायत में की थी। इस पर उनको प्रतिमाह वेतन देने का झांसा दिया गया था, लेकिन संस्था गठन के छह माह बाद भी वेतन भुगतान नहीं किया गया है और न ही हितग्राहियों को रोजगार दिया गया। जितने भी हितग्राही सिलाई, वर्मीवश व कंप्यूटर शिक्षा के लिए रुपए जमा किए हैं। उनमें से किसी को भी प्रशिक्षण, रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया। रुपए वापस करने की बात करने पर टाल-मटोल किया जा रहा है। उन्होंने कर्ज लेकर संस्था को रुपए दिए थे। ठगी के शिकार लोगों से डोनेशन के नाम पर बेड सीट व साड़ी तक बिकवाई गई है।

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