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जांजगीर। झोला छाप डॉक्टर के इलाज से युवक की मौत हो गई थी। इस मामले में आरोपी झोलाछाप डॉक्टर को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश पल्लवी तिवारी द्वारा दो साल का सश्रम कारावास और 5000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अपर लोक अभियोजक बालकृष्ण मिश्रा के अनुसार घटना दिनांक 31 मई 2020 की सुबह 11 बजे युवक आशीष कश्यप अपने घर की परछी में बेहोश पड़ा था। वहां पर गांव कंडरा का युवक केशव यादव खड़ा था।
परिवार वालों के सामने केशव ने आशीष की भुजा में लगे इंजेक्शन को निकाला था। गंभीर हालत में आशीष को जिला अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बिसरा और पीएम रिपोर्ट में युवक की मौत की पुष्टि गलत दवा का उपयोग करने से होने की पुष्टि होने पर केशव यादव के खिलाफ पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का अपराध दर्ज किया था।
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