छत्तीसगढ़
पूर्व महापौर राजेश पांडेय और पुत्र राहुल पर मारपीट का आरोप
Shantanu Roy
31 May 2026 9:06 PM IST

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छग
Bilaspur. बिलासपुर। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में शहर के पूर्व महापौर और कांग्रेस नेता राजेश पांडेय एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। उन पर और उनके पुत्र राहुल पांडेय पर एक व्यक्ति के साथ कथित रूप से मारपीट, रास्ता रोकने, गाली-गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगे हैं। घटना का एक कथित सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा का विषय बन गया है। शिकायत मिलने के बाद सिविल लाइन थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार शिवम एन्कलेव निवासी अमित शर्मा ने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया है कि सोसायटी में आयोजित एक बैठक के बाद जब वे वहां से लौट रहे थे, तब राजेश पांडेय और राहुल पांडेय ने उनका रास्ता रोक लिया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया। अमित शर्मा का आरोप है कि विवाद के दौरान उनके साथ गाली-गलौज की गई और बाद में मारपीट भी की गई। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा है कि घटना के दौरान उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी गई। शिकायतकर्ता के अनुसार पूरे घटनाक्रम के दौरान माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया था।
पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया है कि विवाद के दौरान उन पर पत्थर से हमला किया गया। उनके अनुसार पत्थर सिर और कंधे पर लगा, जिससे उन्हें चोटें आईं। उन्होंने बताया कि घटना के दौरान उनका चश्मा भी टूट गया। इसके अलावा चेहरे, घुटनों और पीठ पर भी चोट लगने की बात शिकायत में कही गई है। घटना के बाद अमित शर्मा ने पुलिस से संपर्क कर मामले की शिकायत दर्ज कराई और कार्रवाई की मांग की। शिकायत के आधार पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और सभी पक्षों के बयान दर्ज किए जाएंगे।
इस बीच घटना का कथित सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है। हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया है कि वायरल वीडियो की प्रामाणिकता और उसमें दिखाई दे रही परिस्थितियों की पुष्टि जांच के बाद ही की जा सकेगी। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने यह भी कहा है कि मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाएगी।
फिलहाल इस मामले में आरोप लगाए गए हैं और पुलिस जांच जारी है। जांच पूरी होने के बाद ही घटना की वास्तविक परिस्थितियां और जिम्मेदारी स्पष्ट हो सकेगी।पीड़ित की शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस ने राहुल पांडेय और राजेश पांडेय के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296, 115(2), 351(3), 126(2) और 3(5) के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। शिकायत, उपलब्ध साक्ष्यों और वायरल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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