छत्तीसगढ़
BSP लोहा चोरी कांड में हाईकोर्ट से पूर्व जीएम को राहत
jantaserishta.com
11 Aug 2026 8:29 AM IST

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दुर्ग: बीएसपी लोहा चोरी कांड में हाईकोर्ट से बीएसपी के पूर्व जीएम हिमांशु भूषण मलिक को सोमवार को जमानत मिल गई है। पुलिस की जांच में स्क्रैप यार्ड का संचालन और निगरानी में लापरवाही मिली थी। जिसके बाद 9 जुलाई को जीएम को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जानकारी के मुताबिक पुरानी भिलाई थाना पुलिस ने बीएसपी के ब्लास्ट फर्नेस से 250 टन लोहा चोरी का केस दर्ज किया था।
मामले में प्लांट से डस्ट के कथित अवैध परिवहन और स्क्रैप की चोरी के संदेह में मास्टरमाइंड संजय सिंह समेत 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसके पहले व्यापारी हिमांशु खंडेलवाल को कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। ट्रायल कोर्ट में अधिवक्ता राजकुमार तिवारी और ईशान झा द्वारा पैरवी की जा रही है।
पुलिस जांच के दौरान पूर्व जीएम हिमांशु पर आरोप था कि उसने स्क्रैप यार्ड की सही निगरानी नहीं की और स्टॉक रिकॉर्ड ठीक से नहीं रखा, जिससे कथित स्क्रैप चोरी को सुविधा मिली। बचाव पक्ष ने कहा कि आरोपी एफआईआर में नामजद नहीं था और उसके खिलाफ मुख्य आधार सहआरोपी का मेमो बयान है।
कोर्ट ने जमानत देते समय आरोपी का कोई आपराधिक पूर्व रिकॉर्ड नहीं होने, चार्जशीट दाखिल हो जाने, 9 जुलाई से हिरासत में रहने और सहआरोपी को पहले ही अग्रिम जमानत मिलने सहित अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखा। कोर्ट ने माना कि ट्रायल पूरा होने में समय लग सकता है।
कोर्ट ने दो स्थानीय जमानतदारों और व्यक्तिगत बंधपत्र पर रिहाई का आदेश दिया है। आरोपी को ट्रायल की तारीखों पर उपस्थित रहने समेत कई शर्तों का पालन करना होगा।
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