छत्तीसगढ़

खाद्य अधिकारी ने जारी किया आदेश, पेट्रोल-डीजल का स्टॉक रिजर्व रखने के दिए निर्देश

Nilmani Pal
20 Jun 2022 10:59 AM GMT
खाद्य अधिकारी ने जारी किया आदेश, पेट्रोल-डीजल का स्टॉक रिजर्व रखने के दिए निर्देश
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राजनांदगांव। पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा प्रदेश में फ्यूल की आपूर्ति में कटौती करने के बाद अत्यावश्यक सेवाओं के लिए स्टॉक रिजर्व रखने के लिए जिलों में निर्देश जारी किए जा रहे हैं। इस कड़ी में राजनांदगांव में फ्यूल का स्टॉक हमेशा रिजर्व रखने के लिए कहा गया है। प्रदेश में पेट्रोलियम कंपनी बीपीसीएल, एचपीसीएल द्वारा पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति में कटौती कर दी गई है। इसके बाद धीरे-धीरे पेट्रोल-डीजल की किल्लत पैदा हो रही है। हाल यह है कि प्रदेश के दो सौ पेट्रोल पंप ड्राई हो गए हैं। इसको लेकर प्रशासन में भी रिजर्व स्टॉक रखने के लिए निर्देश जारी हो रहे हैं।

राजनांदगांव जिले में यह कहा गया है कि जिले में अति आवश्यक सेवाओं यथा स्वास्थ्य, पुलिस और प्रशासनिक सेवाओं में प्रयुक्त वाहनों के लिए पेट्रोल-डीजल की उपलब्धता हमेशा सुनिश्चित करने के लिए पेट्रोल पंपों को निर्देशित किया गया है कि जिले के सभी पेट्रोल पंपों में पेट्रोल 2 हजार लीटर, और हाईस्पीड डीजल ऑयल 3 हजार लीटर (डेड स्टॉक को छोडक़र) का रिजर्व स्टॉक हमेशा सुरक्षित रखें।

निजी स्टॉक का विक्रय अत्यावश्यक सेवाओं, या क्रय के लिए प्रयुक्त वाहनों को जिला मुख्यालय पर खाद्य अधिकारी और अन्य स्थानों पर एसडीएम की अनुमति से खुदरा विक्रय किया जाएगा। न सिर्फ राजनांदगांव बल्कि कुछ और जिलों में भी स्टॉक सुरक्षित रखने के लिए निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

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