छत्तीसगढ़

गुढिय़ारी इलाके में अवैध मसाला फैक्ट्री में खाद्य विभाग की दबिश

Nilmani Pal
25 Nov 2022 6:05 AM GMT
गुढिय़ारी इलाके में अवैध मसाला फैक्ट्री में खाद्य विभाग की दबिश
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50 हजार का माल किया जब्त

इन कारणों से हुई कार्रवाई

बिना लाइसेंस संचालित हो रही थी फैक्ट्री

मसालों के पैकेटों पर नहीं था उत्पादन व एक्सपायरी डेट

मसालों में प्रयोग किए जाने वाले पदार्थों की नहीं थी जानकारी।

जसेरि रिपोर्टर

रायपुर। राजधानी में गुढिय़ारी स्थित ओशो भवन के पास अवैध रूप से संचालित मसाला फैक्ट्री पर खाद्य विभाग ने कार्रवाई कर 50 हजार का माल जब्त किया है। खाद्य अधिकारियों का कहना है कि बिना लाइसेंस फैक्ट्री संचालित हो रही थी।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी सिद्धार्थ पांडे ने बताया कि विभाग को दूरभाष पर शिकायत मिली कि गुढिय़ारी ओशो भवन के पास बिना लाइसेंस के मसाला फैक्ट्री चल रही है। शिकायत मिलते ही विभाग की टीम ने श्री बालाजी मसाला उद्योग पहुंचकर माल जब्त किया। पूरा माल बोरियों में एक किलो के पैकेट में भरा हुआ था। संस्थान के संचालक का नाम संजय मोटवानी है। उन्होंने बताया कि अब जब्त किए गए माल को जांच के लिए लैब भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी।

तीन घंटे चली कार्रवाई : बताया जा रहा है कि खाद्य विभाग कार्रवाई करीब तीन घंटे चली। शाम पांच बजे खाद्य विभाग की टीम ने श्री बालाजी मसाला उद्योग पहुंची और रात्रि सवा आठ बजे तक कार्रवाई करती रही।

छह माह का कारावास या डेढ़ लाख का जुर्माना: खाद्य अफसरों ने बताया कि नियम के तहत कारोबारी पर डेढ़ लाख रुपये जुर्माना या छह माह की सजा हो सकती है। कोई भी खाद्य संस्थान चलाने के लिए लाइसेंस जरूरी होता है। खाद्य पैकेटों में सारी जानकारी भी दी जानी चाहिए।

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