छत्तीसगढ़

जनता से रिश्ता की खबर का असर: खाद्य विभाग ने पकड़ा, दो हजार किलो नकली पनीर जब्त

Nilmani Pal
31 Dec 2024 6:40 AM GMT
जनता से रिश्ता की खबर का असर: खाद्य विभाग ने पकड़ा, दो हजार किलो नकली पनीर जब्त
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कैमिकल से बनाया पनीर, फैक्ट्री सील

रायपुर। रायपुर की एक फैक्ट्री में खाद एवं औषधि प्रशासन विभाग के अफसरों ने छापा मारा । इस फैक्ट्री में हजारों किलो पनीर तैयार किया जा रहा था। इसे कई होटलों में सप्लाई किया जाने वाला था। न्यू ईयर पार्टी में ये नकली पनीर असली बताकर लोगों को परोसा जाता।

अफसरों ने जांच में पाया कि तैयार किए गए पनीर में एक बूंद भी दूध की नहीं थी, बल्कि इसे पूरी तरह से खराब क्वालिटी के तेल और हानिकारक केमिकल से तैयार किया गया था । रायपुर से बाहर भी यह पनीर सप्लाई किया जा रहा था। यह छापेमार कार्रवाई रायपुर के बीरगांव इलाके में काशी एग्रो फूड्स नाम की संस्था पर की गई । इस जगह खराब क्वालिटी के पनीर बनाने की खबर विभाग के नियंत्रक चंदन कुमार को मिली थी । इसके बाद अपनी टीम के अधिकारियों सहायक आयुक्त मोहित बेहरा, नितेश मिश्रा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी राखी ठाकुर, क्षीरसागर पटेल, अजीत बघेल, सतीश राज के साथ मौके पर पहुंचे। करीब 3 से 4 घंटे तक चली जांच के बाद फैक्ट्री में बनाए जा रहे नकली पनीर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ।

कई कैमिकल मिले

जांच अधिकारियों को फैक्ट्री से कई तरह के केमिकल मिले। फैक्ट्री संचालक ने बताया कि इन्हें मिलकर ही यह पनीर तैयार किया गया था। अफसरों ने बताया कि डालडा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्कीम मिल्क पाउडर मिलाकर पनीर तैयार किया गया था। जबकि पनीर सही तरीके से दूध से बनाया जाना चाहिए। अधिकारियों ने यहां से 2500 किलो नकली पनीर जब्त किया है। फैक्ट्री के कई दस्तावेज स्टॉक रजिस्टर प्रोडक्ट में शामिल इंग्रेडिएंट्स की जानकारी, पैकेजिंग से जुड़े दस्तावेज और कई तरह के सामान जप्त किए गए हैं। औषधि प्रशासन विभाग के नियंत्रक चंदन कुमार ने बताया की फैक्ट्री को सील किया जा रहा है। संचालक के खिलाफ इस मामले में FIR भी करवाई जा सकती है।

कैमिकल से बने नक़ली पनीर से हज़ारों जनता और बाहरी उपभोक्ताओं का जी का जंजाल बन गया है कैमिकल बने नक़ली पनीर खाने से मौत भी आ सकती है विशेषज्ञों का कहना है कि नक़ली पनीर से लीवर सिरोसिस हो सकता है हार्ट और BP के मरीज़ तो परमानेंट बन जाएंगे नक़ली पनीर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और भारतीय खाद्य क़ानून के अंतर्गत नक़ली पनीर बनाना एक गंभीर अपराध है और इस गंभीर अपराध की श्रेणी में भी अगर खाद्य विभाग FIR दर्ज नहीं कराता है तो ये मान लिया जाएगा खाद्य विभाग के अधिकारी भी छापे के उपरांत भी मिलीभगत कर रहे है, शासन और पुलिस प्रशासन को इस प्रकरण संज्ञान में लेते हुए भी त्वरित कार्रवाई करते हुए नक़ली पनीर बनाने वाली फ़ैक्ट्री के ख़िलाफ़ तत्काल FIR दर्ज कर फ़ैक्ट्री मालिक को गिरफ़्तार किया जाना चाहिए।

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