छत्तीसगढ़

खाद्य और औषधि विभाग ने की 20 दुकान संचालकों पर कार्रवाई

Nilmani Pal
1 Jun 2022 3:31 AM GMT
खाद्य और औषधि विभाग ने की 20 दुकान संचालकों पर कार्रवाई
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रायगढ़। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर आज शहर के विभिन्न इलाकों पर खाद्य एवं औषधि विभाग के साथ थाना कोतवाली, चक्रधरनगर एवं चौकी जूटमिल पुलिस की टीम द्वारा तंबाकू उत्पादों से होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता लाने एवं नियमों के उल्लंघन को लेकर चेतावनी के साथ कोटपा एक्ट के तहत प्रकरण तैयार किया गया है. संयुक्त कार्यवाही दौरान कोतवाली क्षेत्र में 5, चक्रधरनगर क्षेत्र में 7 तथा जूटमिल क्षेत्र के 8 दुकान संचालकों पर कोटपा एक्ट के तहत प्रकरण बनाये गये हैं । ऐसे दुकान संचालकों को दुकान में चेतावनी वाले बोर्ड लगाने की हिदायत दिया गया तथा सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान करने वालों को चेतावनी देकर छोड़ा गया है ।

कोटपा अधिनियम की धारा 4 के अनुसार सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करना प्रतिबंधित है । वहीं धारा 6 के तहत शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज की परिधि में तंबाकू उत्पाद बेचना अपराध है । इसके अलावा तंबाकू विक्रेताओं की ओर से 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को तंबाकू उत्पाद बेचना दंडनीय अपराध है । कोटपा अधिनियम के तहत प्रथम उल्लंघन पर दो साल सजा 1000 रुपये जुर्माना तथा द्वितीय उल्लंघन में पांच साल सजा, पांच हजार जुर्माना या दोनों के प्रावधान है.

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