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महासमुंद। महासमुंद जिले में 3 मई को अवैध शराब बेचने एवं शराब पीने की सुविधा उपलब्ध कराने वालों पर आबकारी एक्ट के तहत कुल 5 मामले दर्ज किये गए हैं. यह मामले सांकरा पटेवा एवं बसना थाना क्षेत्र से है. जिसमे सांकरा पुलिस ने ग्राम भतकुंदा में आरोपी के घर के सामने से आरोपी तुलसी बंजारा पिता प्रेमलाल बंजारा उम्र 37 साल निवासी भतकुंदा को अवैध रूप से शराब बिक्री करने वास्ते रखे पाए जाने पर उसके कब्जे से 3 लीटर महुआ शराब कीमती 600 रू को जप्त कर अपराध कायम कर कार्यवाही में लिया गया.
पटेवा पुलिस ने खट्टा मार्ग ग्राम पतई में आरोपी मेहरू बंछोर पिता अशोक बंछोर उम्र 31 साल निवासी खट्टा थाना पटेवा को अवैध रूप से शराब बिक्री करने वास्ते रखे पाए जाने पर उसके कब्जे से 4 लीटर महुआ शराब कीमती 1200 रू को जप्त कर अपराध कायम कर कार्यवाही में लिया गया. तथा ग्राम पचरी में में आरोपी के घर के सामने आरोपी ताराचंद कुर्रे पिता पुरूषोत्तम कुर्रे उम्र 25 साल निवासी पचरी को अवैध रूप से आम लोगो को शराब पीने पीलाने की सुविधा उपलब्ध कराते मिलने पर ताराचंद के विरुद्ध अपराध कायम कर कार्यवाही में लिया गया.
बसना पुलिस ने ग्राम खुशरूपाली में आरोपीया के घर आंगन में आरोपीया मंजूलता बारिक पति लवकुमार बारिक उम्र 26 साल निवासी खुशरूपाली को अवैध रूप से घटनास्थल पर शराब बिक्री करने वास्ते रखे पाए जाने पर उसके कब्जे से 3 लीटर महुआ शराब कीमती 600 रू को जप्त कर अपराध कायम कर कार्यवाही में लिया गया. तथा आरोपी सुरज कुमार बारिक पिता दयालाल उम्र 26 साल निवासी खुशरूपाली को अवैध रूप से अपने घर बाड़ी ग्राम खुशरूपाली में शराब बिक्री करने वास्ते रखे पाए जाने पर उसके कब्जे से 4 लीटर महुआ शराब कीमती 800 रू को जप्त कर अपराध कायम कर कार्यवाही में लिया गया.
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