छत्तीसगढ़

स्कूल बसों का फिटनेस सर्टिफिकेट जरूरी, नहीं तो संचालन पर लगेगी रोक

Nilmani Pal
6 March 2024 4:11 AM GMT
स्कूल बसों का फिटनेस सर्टिफिकेट जरूरी, नहीं तो संचालन पर लगेगी रोक
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अंबिकापुर। कलेक्टर विलास भोस्कर की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया कि स्कूल बसों के रजिस्ट्रेशन और फिटनेस जांच अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि स्कूल बसों के फिटनेस सर्टिफिकेट जरूर हों। 1 अप्रैल से कड़ाई से इस नियम का पालन सुनिश्चित किया जाए। स्कूलों के बाहर कैंप लगाए जाएं और प्राइवेट साधनों जैसे वैन, ऑटो, रिक्शा आदि में क्षमता से अधिक बच्चों को बिठाए जाने पर निगरानी रखी जाए।

वाहनों के आरटीओ पंजीयन जरूर हों और उनकी कॉपी एसडीएम कार्यालय में भी आवश्यकता अनुसार उपलब्ध करा दी जाए। बच्चों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाए जाना जरूरी है। इसके साथ ही कलेक्टर भोस्कर ने बोर्ड परीक्षाओं के सुचारू संचालन की भी जिला शिक्षा अधिकारी से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सभी उड़नदस्ता दल अपने क्षेत्रों में सघन निगरानी करें।

आगामी लोकसभा निर्वाचन में बेहतर काम करने कलेक्टर ने अधिकारियों को प्रोत्साहित किया। कलेक्टर भोस्कर ने कहा कि निर्वाचन के मद्देनजर सभी अधिकारी कर्मचारियों को दायित्व सौंपे गए हैं। सतर्कता और सावधानी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें जिससे उत्कृष्ट निर्वाचन कार्य संपन्न कराया जा सके। उन्होंने विशेष रूप से विशेष पिछड़ी जनजातियों के मतदाताओं को जागरूक कर मतदान हेतु प्रेरित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

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