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कोरिया। मछली पालन विभाग के सहायक संचालक ने बताया कि विगत वर्ष की भांति वर्ष 2023-24 में भी आज से 15 अगस्त 2023 तक मत्स्याखेट प्रतिबंधित रहेगा। वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें संरक्षण देने हेतु राज्य में उन सभी तालाबों एवं जल स्त्रोतों में जिनका संबंध नदी नालों से नहीं है के अतिरिक्त जलाशयों में किये जा रहे केज कल्चर सभी प्रकार के जल संसाधनों में मत्स्याखेट कार्य पूर्णतः निषिद्ध रहेगा।
उन्होंने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने पर छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य क्षेत्र अधिनियम के नियम-3(5) के अंतर्गत अपराध सिद्ध होने पर एक वर्ष का कारावास अथवा दस हजार रूपये का जुर्माना अथवा दोनो एक साथ होने का प्रावधान किया गया है।
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