छत्तीसगढ़
सीरतुन्नवी कमेटी अध्यक्ष मोहम्मद सोहैल सेठी समेत कई समितियों के खिलाफ FIR दर्ज
Shantanu Roy
28 Aug 2026 5:51 PM IST

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छग
Raipur. रायपुर। राजधानी रायपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में ईद-ए-मिलादुन्नबी के अवसर पर निकाले गए जुलूस को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की है। जुलूस के लिए प्रशासन की ओर से निर्धारित समय और रूट की शर्तों का कथित रूप से पालन नहीं करने के मामले में शहर सीरतुन्नवी कमेटी सहित विभिन्न समितियों से जुड़े पदाधिकारियों और सदस्यों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। कोतवाली पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक, 26 अगस्त 2026 को ईद-ए-मिलादुन्नबी के अवसर पर रायपुर शहर में जुलूस निकाला जाना था। आयोजन को लेकर कानून-व्यवस्था और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई थी। कोतवाली थाना में पदस्थ पुलिसकर्मियों की ड्यूटी मेहबूबिया चौक, बैजनाथ पारा से लेकर गोलबाजार थाना और कोतवाली चौक क्षेत्र में लगाई गई थी।
सशर्त अनुमति के तहत तय था रूट
पुलिस के अनुसार, नगर पालिक निगम रायपुर के नगर निवेशक द्वारा 25 अगस्त 2026 को शहर सीरतुन्नवी कमेटी रायपुर के अध्यक्ष मोहम्मद सोहैल सेठी को पत्र क्रमांक 36/2026 जारी किया गया था। पत्र के माध्यम से ईद-ए-मिलादुन्नबी के जुलूस के आयोजन के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई थी। अनुमति के अनुसार जुलूस को सुबह 6 बजे मेहबूबिया चौक से प्रारंभ होना था। इसके बाद जुलूस को मालवीय रोड, शारदा चौक, तात्यापारा चौक, सत्ती बाजार, सदर रोड और कोतवाली चौक होते हुए सीरत मैदान पहुंचना था। प्रशासन द्वारा जुलूस का समापन सुबह 9 बजे तक सीरत मैदान में किए जाने की शर्त रखी गई थी। जुलूस के लिए समय और रूट निर्धारित करने का उद्देश्य शहर में यातायात व्यवस्था और कानून-व्यवस्था को सुचारु बनाए रखना था। प्रशासन की ओर से आयोजन की अनुमति विभिन्न शर्तों के अधीन दी गई थी।
11 बजे के बाद भी जारी रहने का आरोप
पुलिस की शिकायत के अनुसार, जुलूस के दौरान निर्धारित समय सीमा और रूट से संबंधित शर्तों का कथित तौर पर पालन नहीं किया गया। आरोप है कि जुलूस को तय समय पर समाप्त करने के बजाय इसमें विलंब किया गया और सुबह 11 बजे के बाद भी जुलूस निर्धारित मार्ग पर निकाला जाता रहा। पुलिस का कहना है कि निर्धारित समय से अधिक देर तक जुलूस के चलते शहर के प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ। इसके कारण आम लोगों को आवाजाही में परेशानी होने की बात भी पुलिस की शिकायत में कही गई है।
कई समितियों से जुड़े लोगों पर मामला
इस मामले में पुलिस ने शहर सीरतुन्नवी कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद सोहैल सेठी के साथ संजय नगर आरडी समिति, राष्ट्रीय हुसैनी सेना समिति, चिश्तिया ग्रुप रहमानिया चौक समिति और बैजनाथ पारा समिति सहित कुछ अन्य समितियों से जुड़े सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस का आरोप है कि संबंधित व्यक्तियों द्वारा नगर पालिक निगम रायपुर के नगर निवेशक की ओर से जारी आदेश और उसमें निर्धारित शर्तों की कथित अवहेलना की गई। इसी आधार पर कोतवाली थाने में धारा 223 BNS के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
पुलिस ने शुरू की जांच
मामला दर्ज होने के बाद कोतवाली पुलिस ने पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है। पुलिस जुलूस के दौरान मौजूद आयोजकों, समितियों के पदाधिकारियों और अन्य संबंधित लोगों की भूमिका की जांच कर रही है। इसके अलावा निर्धारित समय और रूट के कथित उल्लंघन से जुड़े तथ्यों को भी जांच के दायरे में लिया गया है। पुलिस जुलूस के दौरान की परिस्थितियों, आयोजन की अनुमति में शामिल शर्तों और उनके पालन से जुड़े साक्ष्यों की भी जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि निर्धारित शर्तों का उल्लंघन किस स्तर पर हुआ और इसमें किन लोगों की भूमिका रही। ईद-ए-मिलादुन्नबी के अवसर पर रायपुर में बड़ी संख्या में लोग जुलूस में शामिल होते हैं। ऐसे आयोजनों के दौरान प्रशासन द्वारा यातायात और कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए समय एवं मार्ग निर्धारित किए जाते हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
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