छत्तीसगढ़

खाद्य निरीक्षक के खिलाफ FIR दर्ज, होटल संचालक से मारपीट करने का आरोप

Nilmani Pal
15 Dec 2021 10:48 AM GMT
खाद्य निरीक्षक के खिलाफ FIR दर्ज, होटल संचालक से मारपीट करने का आरोप
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बिलासपुर। श्रीकांत वर्मा मार्ग में होटल संचालक से मारपीट के मामले में पुलिस खाद्य निरीक्षक और उसके भाई के खिलाफ भयादोहन की धाराएं जोड़ी है। इससे पहले तारबाहर पुलिस मारपीट का मामला दर्ज कर इसकी जांच कर रही थी। विनोबा नगर में रहने वाले रमित मिश्रा(40) श्रीकांत वर्मा मार्ग में पराठा हाउस का संचालन करते हैं। उन्होंने एसपी कार्यालय में खाद्य निरीक्षक अब्दुल कादिर खान और उसके भाई बादल खान के खिलाफ मारपीट की शिकायत की है।

पीड़ित ने बताया कि लाकडाउन के दौरान उन्हें होटल संचालन में परेशानी आ रही थी। इसकी जानकारी उन्होंने अपने परिचित को दी। उसके माध्यम से खाद्य निरीक्षक अब्दुल कादिर खान ने अपने रिश्तेदार जरीना बेगम में नाम उनके संस्थान में स्र्पये लगाए। पार्टनरशिप के दौरान उन्होंने लाभ भी कमाया। इसके बाद वे तीन गुना रकम की मांग करते हुए पार्टनरशिप से अलग होना चाहते थे। मना करने पर सात दिसंबर की शाम खाद्य निरीक्षक ने अपने भाई और साथियों के साथ आकर होटल संचालक से मारपीट की। साथ ही दबाव बनाकर उनसे 22 लाख स्र्पये के चेक ले लिए। इस दौरान उनकी कार का बिक्रीनामा लिखवाकर कार भी ले गए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मारपीट का मामला दर्ज कर इसकी जांच शुरू कर दी। जांच में खाद्य निरीक्षक द्वारा भयादोहन का मामला सामने आने पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ धारा 384 भी जोड़ दी है।

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