छत्तीसगढ़

समाज कल्याण विभाग के फर्जी अपर संचालक पंकज कुमार वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज

Nilmani Pal
4 May 2024 5:14 AM GMT
समाज कल्याण विभाग के फर्जी अपर संचालक पंकज कुमार वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज
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छत्तीसगढ़ के सभी विभागों में पदस्थ अधिकारी -कर्मचारियों सर्टिफिकेट की गहन जांच हो

रायपुर। समाज कल्याण विभाग के कारनामे अजीबो-गरीब है। यह समाज कल्याण की जगह स्व कल्याण पर टिका हुआ है। फर्जी अंक सूची से फार्मासिस्ट के पद पर रहते हुए लगातार आउट आफ टर्न प्रमोशन लेते हुए अपर संचालक बनकर एक हजार करोड़ का घोटाले को अंजाम दिया। समाज कल्याण के तथा कथित प्रमोशन देने वाले अधिकारियों की भी जांच होनी चाहिए ताकि मामले का खुलासा हो सके। बाहरी मूल के मंत्रालय में पदस्थ अधिकारी गैर छत्तीगढिय़ा वाद को बढ़ावा देकर छत्तीसगढिय़ों की हक में डाका डाल कर गैर छत्तीगढिय़ों को प्रमोशन देकर समाज कल्याण विभाग में वषों से पदस्थ फार्मासिस्टों को पूरे सेवाकाल के दौरान एक भी प्रमोशन नहीं मिला और गैर छत्तीसगढिय़ों को प्रमोशन देकर हजारों करोड़ का घोटाला करने में भागीदारी निभाते रहे। तथाकथित समाज कल्याण विभाग के अपर संचालक पंकज कुमार वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश रायपुर कोर्ट ने दिए है। यह जानकारी वकील बी एल सोनी ने दी है। पंकज कुमार वर्मा फर्जी अंक सूची के आधार पर नौकरी कर रहा था। जिसकी शिकायत रायपुर एसएसपी से भी हुई थी। लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर मामला कोर्ट चला गया। पंकज कुमार वर्मा पर 1 हजार करोड़ के घोटाले के भी आरोप लगे है। जिसकी जांच जारी है।

फर्जी सर्टिफिकेट से मंत्रालय में सैकड़ों मामले

मंत्रालय में अविभाजित मध्यप्रदेश से लेकर विभाजित छत्तीसगढ़ में हजारों की संख्या में बाहरी मूल के अधिकारी अपने लोगों को फर्जी सर्टिफिकेट से बड़े -बड़े पदों पर भर्ती कर चुके हंै। सरकार ने 2018 से पहले भाजपा शासन में फर्जी सर्टिफिकेट से नोकरी करने वालों की जांच हुई जिसमें 400 से अधिकारी कर्मचारी फर्जी जाति सर्टिफिकेट , फर्जी अंक सूची के पाए गए जिन पर कुछ पर कार्रवाई हुई है और कुछ के मामले कोर्ट में लबित है। जिन्हें बाहर के अधिकारी बचाने के लिए हर संभव कोशिश करते रहे हैं। कुछ को बचा भी लिए हैं।

जांच में हुआ खुलासा - पंकज कुमार वर्मा की शैक्षणिक दस्तावेजों की जांच की गई। थाना पुरानी बस्ती द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड रूरल टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश से पत्राचार किया गया परन्तु उक्त संस्था द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई। अब कोर्ट के आदेश पर धारा 420, 468 , 471 के तहत पुरानी बस्ती पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है।


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