छत्तीसगढ़

पेट्रोल पंप के कैशियर के खिलाफ FIR दर्ज, 3 लाख गबन करने का आरोप

Rounak Dey
26 Aug 2021 8:32 AM GMT
पेट्रोल पंप के कैशियर के खिलाफ FIR दर्ज, 3 लाख गबन करने का आरोप
x
छत्तीसगढ़

भिलाई। हमारा पेट्रोल पंप पटेल चौक दुर्ग कैशियर के द्वारा डीजल उधारी की रकम पार्टियों से 305396 रुपए वसूल कर गबन करने का मामला प्रकाश में आया है। पेट्रोल पंप संचालक की रिपोर्ट पर दुर्ग कोतवाली पुलिस के द्वारा आरोपी पेट्रोल पंप कैशियर के खिलाफ कल रात को अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है, जबकि पेट्रोल पंप संचालक के द्वारा इस मामले की शिकायत 6 माह पूर्व 22 फरवरी 2021 को की गई थी। दुर्ग कोतवाली पुलिस ने बताया कि कैप्टन नवीन सबरवाल (61 वर्ष) हमारा पेट्रोल पम्प पटेल चौक दुर्ग द्वारा प्रस्तुत शिकायत पत्र 22 फरवरी2021 को प्राप्त कर जांच किया। कैप्टन नवीन के स्वामित्व का पटेल चौक दुर्ग में हमारा ट्रांसपोर्ट नाम से पेट्रोल पम्प है। उक्त पेट्रोल पम्प में रूपेश कुमार चतुर्वेदी (37) गुरूघासी दास वार्ड क्र. 44 संतोषी मंदिर के पास कसारीडीह दुर्ग विगत 15 वर्ष से कैशियर के पद पर कार्यरत है। पेट्रोल पम्प से बिक्री की नगद राशि व चेक के माध्यम से प्राप्त राशि तथा नियमित ग्राहकों से उधारी की राशि को नगद व चेक के माध्यम से वसूल कर प्रतिदिन बैंक में जमा करता था।

नियमित ग्राहकों से उधार की रकम कम वसूल होने पर कैप्टन नवीन द्वारा माह दिसम्बर 2020 में उधारी वाले ग्राहकों का हिसाब किताब कर राशि बकाया होने पर नियमित ग्राहक गणपति मिनिरल्स दुर्ग एवं संजय कुशवाहा भिलाई को बकाया राशि भुगतान के लिए कहा गया। तब गणपति मिनिरल्स दुर्ग द्वारा करीब 1985 लीटर डीजल का बकाया राशि 1,42,292 रुपए का नगद भुगतान माह सितम्बर 2020 में तथा संजय कुशवाहा भिलाई के द्वारा 2630 लीटर डीजल की बकाया राशि 1,62,708 रुपए एवं 8291 रूपये का नगद भुगतान नवम्बर 2020 में किश्तों में केशियर रूपेश कुमार चतुर्वेदी को कर देना बताया। भुगतान के संबंध में लेजर की कापी भी कैप्टन नवीन को दिखाई गई।

कैप्टन नवीन के द्वारा कैशियर रूपेश कुमार चतुर्वेदी से राशि भुगतान के संबंध में पूछताछ करने पर पहले टालमटोल किया, फिर उसने गणपति मिनिरल्स दुर्ग एवं संजय कुशवाहा भिलाई से किश्तों में डीजल की बकाया राशि कुल 3,05,396 रुपए प्राप्त कर कम्पनी के खाते में जमा न कर स्वयं के निजी कार्य में खर्च करना बताया एवं कैप्टन को शीघ्र ही उक्त राशि जमा कर देने का आश्वासन दिया, परंतु आज तक उक्त राशि जमा नहीं की गई। कैशियर रूपेश कुमार चतुर्वेदी द्वारा कैप्टन को अपने विश्वास में लेकर कम्पनी की राशि 3,05,396 रुपए को गबन कर जानबूझकर बेईमानी पूर्वक कम्पनी का सेवक (हेड कैशियर) होते हुए स्वयं के निजी कार्य में उक्त राशि खर्च कर अमानत में खयानत करना पाये जाने से आरोपी कैशियर रूपेश कुमार चतुर्वेदी के विरूद्ध अपराध धारा 408 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

Next Story