छत्तीसगढ़

16 वर्षीय छात्रा की आत्महत्या मामले में युवक पर FIR दर्ज

Shantanu Roy
4 Oct 2026 10:01 PM IST
16 वर्षीय छात्रा की आत्महत्या मामले में युवक पर FIR दर्ज
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छग
Bilaspur. बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के कोटा थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय स्कूली छात्रा की आत्महत्या के मामले में मर्ग जांच के बाद पुलिस ने एक युवक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। पुलिस जांच में सामने आए तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर युवक पर छात्रा का पीछा करने, लगातार संपर्क में रहने और उसे कथित रूप से डराने-धमकाने तथा मानसिक रूप से परेशान करने के आरोप हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की विवेचना शुरू कर दी है। कोटा थाना प्रभारी शशिकांत भारद्वाज के अनुसार, 20 जून को थाना क्षेत्र में रहने वाली 16 वर्षीय छात्रा ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। घटना की सूचना मिलने के बाद कोटा पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई करते हुए मर्ग कायम किया था। इसके बाद छात्रा की आत्महत्या के पीछे की परिस्थितियों का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच शुरू की गई।
मर्ग जांच में सामने आए आरोप
पुलिस ने मर्ग जांच के दौरान छात्रा के परिजनों और उसके संपर्क में रहने वाले लोगों से पूछताछ की। इसी दौरान संदेही युवक पीनू उर्फ वरुण गंधर्व का नाम सामने आया। पुलिस ने युवक और छात्रा के बीच संपर्क की जांच के लिए मोबाइल फोन से संबंधित तकनीकी जानकारी भी जुटाई। पुलिस के मुताबिक आरोपी युवक के मोबाइल की कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी CDR की जांच की गई। इसके साथ ही गवाहों के बयान और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों को भी जांच में शामिल किया गया। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान नाबालिग छात्रा और युवक के बीच मोबाइल पर बातचीत होने की जानकारी मिली।
स्कूल आते-जाते पीछा करने का आरोप
पुलिस जांच में युवक पर छात्रा के स्कूल आने-जाने के दौरान उसका पीछा करने का भी आरोप सामने आया है। आरोप है कि युवक लगातार छात्रा के संपर्क में रहने की कोशिश करता था और मोबाइल फोन पर उससे बातचीत करता था। इतना ही नहीं, पुलिस के अनुसार मर्ग जांच के दौरान युवक पर छात्रा के परिजनों की गैरमौजूदगी में उसके घर में प्रवेश करने और उसे डराने-धमकाने के आरोप भी सामने आए हैं। पुलिस का कहना है कि उपलब्ध बयानों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर छात्रा को मानसिक रूप से परेशान किए जाने के आरोपों की भी जांच की गई। मामला नाबालिग से जुड़ा होने के कारण पुलिस ने उसकी पहचान और उससे जुड़ी व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक नहीं की है।
BNS और पॉक्सो एक्ट के तहत केस
मर्ग जांच पूरी करने और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद कोटा पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक मामले में BNS की धारा 107 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 8 और 12 के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि घटना से पहले छात्रा और आरोपी के बीच किस तरह का संपर्क था और कथित प्रताड़ना से जुड़े अन्य साक्ष्य मौजूद हैं या नहीं। मामले से जुड़े लोगों के बयान और तकनीकी साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है।
आगे की विवेचना जारी
कोटा पुलिस का कहना है कि मर्ग जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर फिलहाल युवक के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। आरोपों की विस्तृत विवेचना जारी है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नाबालिग से जुड़े इस संवेदनशील मामले में पुलिस तकनीकी साक्ष्य, गवाहों के बयान और अन्य तथ्यों को जोड़कर घटनाक्रम की जांच कर रही है। फिलहाल आरोपी पर लगाए गए आरोपों की न्यायिक पुष्टि होना बाकी है।
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